UP News : उत्तर प्रदेश के इस जिले में बढ़ने वाले हैं सर्किल रेट, इतने बढ़ जाएंगे प्रोपर्टी के दाम
UP News : हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में सर्किल रेट बढ़ने वाले है। बताया जा रहा है कि इस बार सर्किल रेट में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है... आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर कितने बढ़ेंगे यहां प्रोपर्टी के दाम-

MY Job Alarm : (UP News) गाजियाबाद जिले में जमीन के सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो 30 सितंबर के बाद लागू हो जाएंगे। इस बार सर्किल रेट में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। नए रेट्स को लागू करने से पहले लोगों से 30 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं, जिनके निपटारे के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
शहरों के विस्तार के कारण जमीन के दाम, खासकर मुख्य सड़कों के किनारे, सर्किल रेट से कहीं ज़्यादा हो गए हैं। लोग स्टांप शुल्क तो सर्किल रेट पर देते हैं, लेकिन खरीदते समय बहुत ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। पिछले साल सितंबर में 5-10% की बढ़ोतरी के बाद, निबंधन विभाग ने एक और सर्वे किया। सर्वे के बाद, नई सर्किल दरों का ड्राफ्ट तैयार किया गया और मंगलवार को नई दरें जारी कर दी गईं।
सहायक निबंधन आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि बढ़े हुए सर्किल रेट पर लोगों से आपत्तियां मांगी गई है। कोई भी व्यक्ति 30 सितंबर तक अपनी आपत्ति तहसील स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में दे सकता है। लोगों की सुविधा के लिए नए सर्किल रेट की सूचना तहसील स्थिति रजिस्ट्रार ऑफिस (Registrar Office), जिला मुख्यालय और एनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
पिछले साल सितंबर में की गई थी वृद्धि-
पिछले साल सितंबर में सर्किल रेट में पांच से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई । सर्किल रेट बढ़े अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है। नियमानुसार एक साल से पहले दर नहीं बढ़ाई जा सकती। इसी कारण गाजियाबाद में नए सर्किल रेट (New circle rates in Ghaziabad) अक्तूबर माह में लागू होंगे। इससे पहले वर्ष 2022 में भी सर्किल रेट बढ़ाया गया था, लेकिन वह मामूली था। इससे पहले वर्ष 2016 में सर्किल रेट बढ़ाया गया था।
ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगेगा-
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि जिले में सर्किल रेट और बाजार भाव का अंतर कम करने के लिए नए सर्किल रेट पर आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण होने पर नया सर्किल रेट (new circle rate) लागू होगा। इससे बाजार में काले धन पर लगाम लगेगी और राजस्व भी बढ़ेगा। यह कदम रियल एस्टेट (real estate) लेनदेन में पारदर्शिता लाएगा और सरकार के लिए आय का एक मजबूत स्रोत बनेगा।