हर साल किसान की फसल में बारिश और ओलावृष्टि के कारण भारी नुक्सान होता है। किसान के इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना का संचालन किया है। इस योजना के द्वारा किसानों को उनकी फसल पर मुआवजा दिया जाता है।
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मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना और बागवानी फसल बीमा योजना
अब किसान फसल का मुआवजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना और बागवानी फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल पर ₹40000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा ले सकते हैं। इस योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना और बागवानी फसल बीमा योजना क्या है?
भावांतर भरपाई योजना का संचालन हरियाणा सरकार द्वारा 2021 में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम न मिलने पर इस योजना के द्वारा उसे मुआवजा दिया जाता है। और यह योजना किसान वर्ग के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के द्वारा किसान हर साल अपनी फसल पर मुआवजा प्राप्त करते हैं।
इस योजना में मुआवजा प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी बागवानी फैसले शामिल होती हैं?
फसलें आय (प्रति एकड़)
टमाटर 48,000 – 56,000
प्याज 48,000 – 56,000
आलू 48,000 – 56,000
फूलगोभी 48,000 – 56,000
पहले चरण में किसान भावांतर योजना के तहत इन फसलों पर प्रति एकड़ आय प्राप्त कर सकता है।
योजना का लाभ लेने के लिए पहले किसान को फसल का पंजीकरण करना होता है। उसके बाद ही किसान को उसके फसल में हुए नुकसान के आधार पर मुआवजा मिलता है।
इस योजना में निम्नलिखित बागवानी फैसले शामिल है :-
अन्य बागवानी फसलें
अन्य बागवानी फसलें |
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गाजर |
मटर |
शिमला मिर्च |
बैंगन |
भिंडी |
मिर्च |
करेला |
गोभी |
मूली |
अमरूद |
चीकू |
किन्तु |
आडू |
बेर |
आम |
नाशपाती |
लीची |
आंवला |
बेर |
लहसुन और हल्दी की कीमतें पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं।
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