liquor : घर पर रख सकते हैं बस इतनी शराब, लिमिट से ज्यादा होने पर हो सकती है कार्रवाई, जान लें नियम
alcohol stock in home : जब भी पार्टी की बात होती है, कई लोग शराब को अपने जश्न का हिस्सा बना लेते हैं। कुछ लोग बार जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने घर पर ही पार्टी का आयोजन करते हैं। घर पर पार्टी करने वाले लोग त्योहारों के अलावा ड्राई डे के अवसर पर भी शराब का स्टॉक कर लेते हैं, ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी न हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में कितनी शराब रख सकते हैं? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में शराब रखने के लिए अलग-अलग नियम होते हैं।
My job alarm - अगर आप शराब का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है। क्या आप जानते हैं कि घर में शराब रखने की एक लिमिट तय की गई है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में घर पर रखने वाली शराब की मात्रा (ghar me sharab rakhne ke niyam) अलग-अलग है। यह मात्रा न केवल राज्य के नियमों पर निर्भर करती है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि शराब का उपयोग व्यक्तिगत है या पार्टी के लिए। कुछ राज्यों में शराब रखने की एक निश्चित सीमा तय की गई है, जबकि अन्य राज्यों में लाइसेंस के माध्यम से अधिक शराब रखने की अनुमति है।
घर पर शराब रखने की लिमिट?
अधिकतर राज्यों में शराब रखने (rules for liquor) की मात्रा सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए होती है। इसका मतलब है कि यदि आप पार्टी के लिए या विशेष अवसर पर अधिक शराब रखना चाहते हैं, तो आपको एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस मामले में, शराब की खरीद, परिवहन और कब्जे के लिए भी विशेष नियम लागू होते हैं।
यह सवाल अक्सर तब उठता है जब आपके दोस्तों का घर आना हो या जब आप कोई पार्टी आयोजित कर रहे हों। ऐसे में यह सोचना आवश्यक होता है कि कितनी शराब पर्याप्त होगी। अगर आप तय सीमा से अधिक शराब (alcohol stock limit in home) रखते हैं, तो यह आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली
दिल्ली में निवासियों को घर पर 18 लीटर तक शराब रखने की अनुमति है। इसमें बीयर और वाइन भी शामिल हैं। हालांकि, दिल्लीवासी 9 लीटर से अधिक रम, व्हिस्की, वोदका या जिन नहीं रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि कोई व्यक्ति केवल 1 लीटर शराब ही दिल्ली से बाहर ले जा सकता है।
हरियाणा
हरियाणा (haryana alcohol stock limit) में स्थानीय शराब की स्टॉक सीमा में 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 18 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली) शामिल हैं। हालांकि, आयातित विदेशी शराब की मात्रा 6 बोतलें से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा, 12 बीयर की बोतलें (650 मिली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका, साइडर या जिन की बोतलें (750 मिली) और 12 वाइन बोतलें रखने की अनुमति है।
पंजाब
पंजाब में निवासियों को दो बोतलें आईएमएफएल, एक केस बीयर (प्रति बोतल 650 मिलीलीटर), किसी भी विदेशी शराब की दो बोतलें (1 या 5 लीटर), घरेलू शराब की दो बोतलें और एक बोतल ब्रांडी रखने की अनुमति है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश (up home alcohol stock limit) में विदेशी मादक पेय पदार्थों की कानूनी सीमा 1.5 लीटर है, जबकि वाइन के लिए सीमा 2 लीटर और बीयर के लिए यह 6 लीटर है।
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में निवासियों को बिना किसी परमिट के अधिकतम तीन बोतलें आईएमएफएल (IMFL) या विदेशी शराब (alcohol ) की और छह बोतलें बीयर रखने की अनुमति है।
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में, आबकारी अधिनियम के तहत, वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी शराब रखना अवैध है।
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब की अधिकतम छह बोतलें खरीदने और रखने की अनुमति है। इसके अलावा, बिना लाइसेंस के 18 बीयर की बोतलें रखने की इजाजत है।
असम
असम में खुदरा बिक्री प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आईएमएफएल (IMFL) की 12 बोतलों, संशोधित या विकृत स्पिरिट की 4.5 लीटर और 'प्रतिष्ठित' देशी स्पिरिट की 3 बोतलों (750 मिली प्रत्येक) तक सीमित है।
गोवा
गोवा में निवासियों को अधिकतम 12 बोतल भारतीय विदेशी शराब, 24 बोतल बीयर, 18 बोतल देशी शराब और रेक्टीफाइड या डिनेचर्ड स्पिरिट की 6-6 बोतलें रखने की अनुमति है।
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में, लोगों को अधिकतम 48 बीयर (Beer) की बोतलें और 36 व्हिस्की (whisky) की बोतलें रखने की इजाजत है।
केरल
केरल में शराब की अधिकतम अनुमत खपत 3 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL)और 6 लीटर बीयर है।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh alcohol stock limit) में उच्च आय वाले व्यक्ति वार्षिक शुल्क देकर अपने घर में 100 'महंगी' शराब की बोतलें रख सकते हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यहां आपको स्थानीय और आयातित दोनों तरह की शराब खरीदने, परिवहन करने और पीने के लिए परमिट होना चाहिए।
राजस्थान
राजस्थान में नागरिकों को 12 बोतल या नौ लीटर आईएमएफएल रखने की अनुमति है।
जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर में अनुमत भंडारण में भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 12 बोतलें शामिल हैं, जिनमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की और 12 बीयर की बोतलें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 650 मिलीलीटर है।