Liquor Store Rules: घर में कितनी शराब रख सकते हैं, सरकार ने तय की लिमिट
My job alarm - आजकल लोगों ने शराब को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है। हर रोज काम के बाद व्यक्ति पेग लगाकर अपनी थकान उतारने के बारे में ही सोचता है। भारत में खासकर हर मोके पर जाम छलकाना एक ट्रेंड सा बन गया है। चाहे शादी हो या पार्टी बोतल न खुले ऐसा तो हो ही नही सकता (alcohol news) है। इसके लिए कुछ लोग घर पा शराब स्टोर करके रखने का सोचते है। लेकिन इसे लेकर भी नियम तय है।
अब ये तो आप सब जानते हैं बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता है। लेकिन, अगर आप घर पर शराब रखते हैं तो भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। एक लिमिट से ज्यादा आप अपने घर पर भी शराब नहीं रख सकते (alcohol storagelimit at home) हैं। ऐसे में जानते हैं कि आपके शहर में घर में शराब रखने को लेकर क्या नियम तय हैं, क्योंकि यह हर राज्य की आबकारी नीति (excise policy) के आधार पर तय किया जाता है जो कि अलग-अलग हो सकती है।
सबसे पहले अगर हम देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में घर पर 18 लीटर से ज्यादा शऱाब आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जिसमें वाइन, एल्कोपॉप या बीयर शामिल है। वहीं, 9 लीटर से ज्यादा इंडियन या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका, जिन अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। साथ ही आप ये भी जान लें कि दिल्ली से बाहर सिर्फ एक लीटर कोई भी शराब ले जा सकते हैं और विदेश से आ रहा शख्स 2 लीटर शराब अपने पास रख सकता (alcohol staorage limit in Delhi) है।
हरियाणा में घर पर रख सकते है इतनी शराब-
हरियाणा राज्य के लोग अगर अपने घर में शराब स्टोर करने के बारे में सोच रहे है तो उन्हे इसकी तय सीमा के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। हरियाणा में देशी शरीब की 6 बोतल, भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल अपने पास रख सकते हैं। इसमें लेकिन रम, वोडका के आधार पर भी बांटा गया है। अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको हर साल के 200 रुपये या आजीवन के 2000 रुपये देकर एक अनुमति लेनी होती (liquor storage at home in Haryana) है।
लिकर स्टोरेज रूल्स इन पंजाब-
पंजाब की जनता शराब पीने के मामले में किसी से पीछे नही है। पंजाब में 2 बोतल भारत में बनी विदेशी शराब या किसी भी साइज की विदेश से लाई गई 2 बोतल या बीयर का एक केस (650 ML)या 2 बोतल तक देशी शराब अपने घर पर रख सकते हैं। मान लो कि अगर आपको घर में इससे ज्यादा शराब रखनी है तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसका चार्ज साल का 1 हजार रुपये या आजीवन 10 हजार रुपये तक हो सकता (liquor storage at home in Punjab) है।
यूपी में शराब स्टोर करने की सीमा-
यूपीवासियों को ये जरूर पता होना चाहिए कि यूपी में भी 6 लीटर तक शराब अपने साथ रख सकते हैं। नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति (liquor storage at home in UP) है। अगर आप इससे ज्यादा शराब घर में रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए आपको हर साल 12 हजार रुपये देने होंगे।
लिकर स्टोरेज रूल्स इन राजस्थान-
राजस्थान में रहने वालों को इस बात का शायद पता ही नही है कि वो अपने पास कितनी शराब स्टोर करके रख सकते है तो ऐसे में हम बता दें कि राजस्थान में आप 12 बोटल तक आईएमएफएल की बोतल रख सकते हैं, जिसमें कुछ शराब के लिए नियम अलग (liquor storage at home in Rajsthan) हैं। वहीं पार्टी के लिए अलग नियम है। इसमें आपको पार्टी के लिए 2000 रुपये देकर लाइसेंस लेना होता है और बिजनेस पार्टियों के लिए कुछ और टैक्स भी देना होता है।
गोवा वाले स्टोर कर सकते है इतनी शराब-
गोवा में लिकर स्टोरेज की अगर बात करें तो गोवा में कोई भी शख्स घर में बीयर की 24 बोतल, आईएमएफएल की 12 बोतल, देशी शराब की 18 बोतल रख सकता है। वहीं, महाराष्ट्र में शराब की 8 बोतल आप अपने घर पर रख सकते (liquor storage at home in Goaहैं।