My job alarm

PF खाताधारक कब निकाल सकते हैं अपना पैसा, जानिए EPFO के नए नियम

EPFO - पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। दरअसल, अगर आप अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए EPF से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) करना चाहते हैं, तो यहां जा‍न लीजिए इसके नियम, शर्तें और निकासी के समय आपको किस फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है...

 | 
PF खाताधारक कब निकाल सकते हैं अपना पैसा, जानिए EPFO के नए नियम

My job alarm - EPF भारत समेत कई देशों में कर्मचारियों के लिए उनके रिटायरमेंट के वर्षों के दौरान फाइनेंशियल सेक्योरिटी (Financial Securities) सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सेविंग स्कीम है.  ईपीएफ की पूरी रकम तो दो ही स्थितियों में निकाली जा सकती है.

पहला, कर्मचारी की नौकरी छूट जाए और वो दो महीने तक लगातार बेरोजगार रहे और दूसरा, रिटायरमेंट के बाद. लेकिन अगर आप चाहें तो नौकरी के बीच में पीएफ के फंड आंशिक निकासी भी कर सकते हैं. जानिए इसके लिए क्‍या हैं नियम और शर्तें.

मेडिकल उपचार के लिए -

कर्मचारी खुद के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों या डिपेंडेंट्स माता-पिता के मेडिकल एक्सपेंसेज को कवर करने के लिए पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. यह विड्राल मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, या किसी दूसरे जरूरी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है.

कंपनी के 15 दिन से ज्यादा बंद रहने पर कर्मचारी ईपीएफ के तौर पर जमा अपने हिस्‍से का पूरा पैसा कभी भी निकाल सकता है.अगर आपकी नौकरी छूट गई है या आपने छोड़ दी है और एक महीने बाद ही आप फंड की निकासी करना चाहते हैं; तो आप 75 प्रतिशत तक रकम निकाल सकते हैं.  बकाया राशि को नए रोजगार मिलने पर आपके नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. लेकिन दो महीने लगातार बेरोजगार रहने पर आप पीएफ की पूरी रकम निकाल सकते हैं.

शादी और पढ़ाई के लिए -

अगर आपकी बहन, बेटी, बेटा या किसी खास परिवारीजन की शादी है या फिर आप अपनी या बच्‍चों की शिक्षा के लिए ईपीएफ से आंशिक निकासी करना चाहते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपकी सात साल की नौकरी होना जरूरी है. सात साल की नौकरी के बाद आप अपने अंशदान की 50 प्रतिशत तक रकम निकाल सकते हैं.

मकान या जमीन के लिए-

कोई व्यक्ति अपने पीएफ सेविंग (PF Savings) का इस्तेमाल अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए घर या फ्लैट बनाने या खरीदने के लिए कर सकते हैं. संपत्ति के आकार और इंप्लॉयी की सेवा अवधि के संबंध में विशिष्ट शर्तें लागू हो सकती हैं.

 घर के लिए जमीन खरीदने के लिए आप अपने मासिक वेतन के 24 गुना तक और घर खरीदने या बनवाने के लिए, अपने मासिक वेतन का 36 गुना तक की रकम निकासी कर सकते हैं.

 फॉर्म 31 और 19 की जरूरत कब पड़ती है-

नौकरी के दौरान पैसों से जुड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए जब आप अपने पीएफ बैलेंस का कुछ हिस्सा या Advance PF निकालते हैं, तब आपको पीएफ निकासी फॉर्म 31 की जरूरत पड़ती है. इसे ईपीएफ क्‍लेम फॉर्म 31 (EPF Claim Form 31) भी कहा जाता है.

वहीं जब आपको ईपीएफ के पूरे फंड की निकासी करनी होती है तो आप पीएफ निकासी फॉर्म 19 का इस्‍तेमाल करते हैं. इसे  ईपीएफ क्‍लेम फॉर्म 19 (EPF Claim Form 19) भी कहा जाता है.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now