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PF खाताधारक कब निकाल सकते हैं पैसा, जानिये EPFO के नए नियम

Rules to withdraw PF money : अगर आप भी नौकरी करते हैं और अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए EPF के तहत हर महीने कटने वाली रकम निकालने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें। दरअसल, आज हम आपको ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) के नियम और शर्तें बताने जा रहे हैं और यह भी कि निकासी के वक्त आपको कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जानिए पूरी डिटेल में...
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PF खाताधारक कब निकाल सकते हैं पैसा, जानिये EPFO के नए नियम

My Job Alarm - (EPFO) : एक वेतनभोगी (नौकरीपेशा) व्यक्ति के लिए ईपीएफ (EPF) के तहत हर महीने कटने वाली रकम बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी के जरिए उसका फंड इकट्ठा होता है और सरकार भी इस पर अच्छा रिटर्न देती है। ईपीएफ की पूरी रकम सिर्फ दो ही स्थितियों में निकाली (Rules to withdraw PF money) जा सकती है। पहला, अगर कर्मचारी की नौकरी चली जाती है और वह लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहता है और दूसरा, रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अगर आप चाहें तो नौकरी के बीच में भी पीएफ फंड (pf fund) की आंशिक निकासी कर सकते हैं। जानिए इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं।

 

बहुत से लोगों को लगता है कि EPF से पैसे निकालना मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है। PF का पैसा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप EPF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.....

 

शादी और पढ़ाई के लिए

अगर आपकी बहन, बेटी, बेटा या किसी खास परिवार के सदस्य की शादी हो रही है या आप अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए EPF से आंशिक निकासी करना चाहते हैं, तो दोनों ही मामलों में आपको 7 साल तक नौकरी में रहना होगा। 7 साल की नौकरी के बाद आप अपने अंशदान का 50% तक निकाल सकते हैं।

 

मकान या जमीन के लिए

दरअसल, अगर कर्मचारी लगातार 5 साल तक नौकरी में है तो वह मकान बनवाने, खरीदने या मरम्मत के लिए रकम निकाल सकता है। लेकिन नियम के मुताबिक यह रकम एक निश्चित सीमा तक ही निकाली जा सकती है। आप मकान के लिए जमीन खरीदने के लिए अपने मासिक वेतन का 24 गुना तक पैसा निकाल (PF Money withdrawal) सकते हैं, तथा मकान खरीदने या बनाने के लिए अपने मासिक वेतन का 36 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं।

 

मेडिकल उपचार के लिए 

आप चिकित्सा उपचार के लिए भी पैसे निकलवा सकते हैं। यदि गंभीर बीमारी के इलाज, काम के दौरान दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता, कंपनी बंद होने आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों के लिए कोई शर्तें नहीं हैं। आप कभी भी ईपीएफ खाते से (epf accounts) पैसा निकाल सकते हैं।

 

अगर कंपनी 15 दिन से ज़्यादा बंद रहती है, तो कर्मचारी किसी भी समय EPF जमा का अपना पूरा हिस्सा निकाल सकता है। अगर आपकी नौकरी चली गई है या आपने नौकरी छोड़ दी है और एक महीने बाद पैसे निकालना चाहते हैं, तो आप 75% तक रकम निकाल सकते हैं। नई नौकरी मिलने पर बकाया राशि आपके नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो आप पीएफ की पूरी रकम (Full amount of PF) निकाल सकते हैं।

 

कब पड़ती है फॉर्म 31 और 19 की जरूरत

अक्सर जब आप अपनी नौकरी के दौरान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पीएफ बैलेंस या एडवांस पीएफ का एक हिस्सा निकालते हैं, तो आपको पीएफ निकासी फॉर्म 31 की (pf withdrawal form) जरूरत होती है। इसे ईपीएफ क्लेम फॉर्म 31 भी कहा जाता है। जब आपको पूरा ईपीएफ फंड निकालना होता है तो आप पीएफ निकासी फॉर्म 19 का इस्तेमाल करते हैं। इसे ईपीएफ क्लेम फॉर्म 19 भी कहा जाता है।

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