My job alarm

Income Tax Notice का जवाब नहीं देने पर क्या होगा, टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात

Income Tax Notice - अगर आप टैक्सपेयर है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बताने जा रहे है कि अगर आपका आईटीआर (Income tax return) गलत है और उसका नोटिस (notice) आने पर जवाब नहीं देते हैं तो क्या होगा...? आइए जान लेते है नीचे इस खबर में.
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Income Tax Notice का जवाब नहीं देने पर क्या होगा, टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात

 My job alarm - (Income Tax Notice) इनकम टैक्स विभाग के नोटिस के नाम से ही डर फैल जाता है. अक्सर लोग इस पर चिंतित होते हैं, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि नोटिस कई कारणों से भेजा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Retrun) भरा नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो आपको नोटिस मिल सकता है. इसकी बजाय, आपको नोटिस को समझने और उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है. इसलिए, घबराएं नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया अपनाएं और अपनी रिकॉर्ड्स की जांच करें.

गलत आईटीआर का अर्थ होता है टैक्सपेयर ने आईटीआर में कुछ जरूरी जानकारी न दी हो. ऐसी स्थिति में आयकर विभाग सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस भेजता है जिसमें कहा जाता है कि गलत आईटीआर में जल्द सुधार किया जाए.

आइए नीचे खबर में 3 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जिससे गलत आईटीआर का पता चलता है. यह भी जान लेते हैं कि नोटिस मिलने पर कैसे जवाब देना है.

1- अवैध हो जाएगा ITR-

अगर आपका आईटीआर गलत है और उसका नोटिस (notice) आने पर जवाब नहीं देते हैं तो आपके द्वारा भरा गया टैक्स रिटर्न अवैध (tax return invalid) माना जाएगा. इस स्थिति में टैक्स विभाग मानेगा कि आपने आईटीआर भरा ही नहीं. ऐसी सूरत में आपको टैक्स रिफंड (tax refund) नहीं मिलेगा क्योंकि आपका रिटर्न अवैध हो गया है.

2- नोटिस मिलने पर क्या करें-

अगर आपको सेक्शन 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न (Defective return) का नोटिस मिले, तो नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर गलती सुधार देनी चाहिए. अगर आप 15 दिनों में नोटिस का जवाब नहीं दे सकते, तो अवधि में मोहलत पाने के लिए टैक्स विभाग के एसेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन दे सकते हैं.

3-क्या होता है डिफेक्टिव ITR-

नोटिस की कार्रवाई से बचने या उसका जवाब देने के लिए आपको डिफेक्टिव आईटीआर के बारे में जानना जरूरी है. इसमें शामिल होता है- चुकाए गए टैक्स की जानकारी न दी जाए, टीडीएस क्लेम (TDS Claim) किया जाए लेकिन टैक्स के लिए इनकम को नहीं दिखाया जाए, आईटीआर में न दिए टैक्स या चुकाए गए टैक्स में अंतर, अधूरी ऑडिट रिपोर्ट, अधूरा बुक ऑफ अकाउंट्स, अधूरा भरा गया आईटीआर.

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