ATM से निकले कटे फटे नोट तो क्या करें, RBI ने दी जानकारी
RBI Currency Exchange Rule :समय-समय पर आरबीआई की ओर से निर्देश जारी किये जाते हैं। हाल ही में आरबीआई ने अपने एक अपडेट में कटे-फटे नोटों को लेकर जानकारी दी है। अक्सर देखा जाता है कि बैंक के एटीएम (ATM) में से कटे-फटे नोट निकल आते हैं और ये नोट ऐसे होते हैं जिन्हें आम दुकानों पर चलाना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में आरबीआई (RBI Update) ने इसे लेकर एक अपडेट जारी किया है।

My job alarm - (Currency Exchange Rule): कई बार देखा जाता है कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त कटे-फटे निकल आते हैं। ऐसे में अधिकतर लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अब इस परिस्थिति में उनका क्या करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई की ओर से इसे लेकर नियम बनाया गया है। अगर बैंक में से कटे-फटे नोट (khrab note kaha change kraye) निकल आते हैं तो आपको फोरन इस काम को कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
भरना होगा कैश डिपोजिट फॉर्म-
अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त ATM से कटे-फटे नोट निकल आते हैं तो आप इसे काफी आसानी से ही बदलवा सकते हैं। आरबीआई (RBI currency exchange rule) द्वारा जारी किये गए नियमों के अनुसार अगर एटीएम से कटे-फटे निकलते हैं तो आप इसे बैंक में जाकर काफी आसानी से बदल सकते हैं। वहीं बैंक में इन नोटों (bank me currency exchange kese kare) को बदलवाने की कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। आप मिनटों में ही बैंक में जाकर इन नोट को बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर कैश डिपोजिट फॉर्म को भरना होगा।
आरबीआई ने कही बैंकों के लिए ये बात-
कटे-फटे नोटों को लेकर आरबीआई (RBI guidelines on mutilated note) ने बैंकों के लिए निर्देश जारी किया है। जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। वहीं बैंक को इन नोटों को बदलने का काम हाथों-हाथ करना होता है। कटे-फटे नोटों (mutilated Notes) के अलावा आप बैंक में जाकर गंदे नोटों को भी बदलवा सकते हैं। बैंकों की सभी ब्रांच में कटे-फटे-गंदे नोटों को बदला जाएगा।
बैंक शाखा में जाकर बदलवा सकते हैं नोट-
हाल ही में देश के सबसे बड़े सरकार बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI guidelines on note) के द्वारा एक एलान किया गया जिसमें एसबीआई ने कटे-फटे नोट को लेकर अपडेट जारी किया है। बैंकों में नोटों की गुणवत्ता की जांच वहां पर मौजूद अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों से की जाती है। इस जांच में कटे/फटे या खराब नोट मिलने की संभावना न के बराबर होती है। अगर इसके बावजूद भी ग्राहक को एटीएम से कटे-फटे नोट मिलते हैं तो वो आसानी से ही बैंक की शाखा में जाकर इस बदलवा सकते हैं।
बैंकों पर लगाया जा सकता है 10 हजार का जुर्माना-
आरबीआई (RBI) ने हाल ही में एक अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया है कि बैंकों द्वारा खराब नोटों को बदलने से अगर मना कर दिया जाता है तो आरबीआई द्वारा उस बैंक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरबीआई का ये नियम देशभर के सभी बैंको के लिए ही लागू होगा।
नोट से ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए नष्ट-
जानकारी के मुताबिक, अगर एटीएम से खराब या फिर नकली नोट निकलते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। इसको लेकर एटीएम में नोट डालने वाली एजेंसी (ATM dispensing agency) की किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। नोट में कोई खराबी है, तो बैंक कर्मचारी इसको चेक करेंगे। वहीं अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है तो बैंक को नोट बदलना होगा।
एक दिन में बदलवा सकते हैं इतने रुपये-
RBI के द्वारा समय-समय पर कटे-फटे नोटों को लेकर सर्कुलर जारी किया जाता है। ऐसे में अगर आप नोटों को किसी बैंक या फिर रिजर्व बैंक में जाकर बदलवाते हैं तो कोई भी बैंक इसे लेकर मना नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति एक बार में अधिक से अधिक 20 नोटों को ही बदल सकता है। इन नोटों को बदलवाने की संख्या एक दिन में 5 हजार रुपये (ek din me kitna cash deposit kar sakte hai) ही है। वहीं कुछ स्थितियों में आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। आरबीआई के इन नियमों के मुताबिक बुरी तरह जले, टुकड़े-टुकड़े नोटों को नहीं बदला जा सकता।