UP के इन परिवारों को मिलेंगे 30, 000 रुपये, योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लोगों के हित में कई योजनाएं चलाती रहती है। इस समय एक और जबरदस्त योजना योगी सरकार ने यूपी के लोगों के लिए चलाई है। इस योजना के तहत प्रदेश के अनेक परिवारों को 30,000 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। आइये जानते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा।
My job alaram (ब्यूरो)। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हुई हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने प्रदेश में यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम (UP National Family Benefit Scheme) को शुरू किया है। यह स्कीम लोगों के लिए बड़ी सौगात बनेगी। इस योजना के तहत परिवारों को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। इसके लिए कौन से परिवार पात्र (National Family Benefit Scheme Kya h) होंगे और योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, आइये जानें पूरी डिटेल।
यह है योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने ‘यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2024’ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य (National Family Benefit Scheme) उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिन परिवारों में भरण पोषण का जिम्मा उठाते हुए कमाने वाले पुरुष की यानी परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता (National Family Benefit Scheme ke liye apply kaise kren)प्रदान करेगी। इसमें एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इससे वे परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
ये हैं पात्रता की शर्तें
यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ (National Family Benefit Scheme)प्राप्त करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इनमें पात्रता की शर्तों को पूरा करना आवेदक के लिए जरूरी है। आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। योजना के नियम के अनुसार परिवार का मुखिया जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 46,080 से कम है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 56,460 रुपये निर्धारित है। यहां पर बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं।
अप्लाई करने के लिए चाहिए ये दस्तावेज
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज (National Family Benefit Scheme ke liye jruri Documents kya hn)देने होंगे। इनमें मृतक यानी परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इनकी सही जानकारी प्रदान करने व जांच पड़ताल के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदन (National Family Benefit Scheme ke liye kaise apply kren)का तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां लॉगिन करने के बाद, आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को वेबसाइट (National Family Benefit Scheme) पर ही अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी जानकारी की अच्छे से जांच लें और उसके बाद आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर रख लें ताकि यह भविष्य में किसी जरूरत पर काम आ सके।
आवेदन का स्टेटस जांचने की भी है सुविधा
आवेदक अपने आवेदन का स्टेटस (National Family Benefit Scheme ka Status)जानना चाहता है तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना पंजीकरण नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। लॉगिन करने के बाद, आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए ‘आवेदन की स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदक को अपनी आवेदन की संख्या को दर्ज करना होगा। इसके बाद ‘स्थिति जांचें’ बटन पर क्लिक करें। यहां पर आपके सामने आवेदन का पूरा स्टेटस खुल जाएगा। यदि आवश्यक हो तो आप अपनी आवेदन की स्थिति का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
कठिन समय में काम आएगी सहायता राशि
UP National Family Benefit Scheme के तहत सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सहायता राशि परिवारों के कठिन समय में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के काम आएगी। इससे उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा व भविष्य की योजनाएं सफल होंगी। इस योजना का उद्देश्य (National Family Benefit Scheme kinke liye h) उन परिवारों को राहत प्रदान करना है जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है। इससे परिवार में कमाने वाला नहीं रहतो है तो परिवार को मदद मिलती है।