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PPF के नियमों में 1 तारीख से होंगे 3 बड़े बदलाव, इन लोगों को नहीं मिलेगा ब्याज

PPF - केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत PPF के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा. इसका खाता धारकों पर क्या असर पड़ेगा...आइए ये जान लेते है नीचे इस खबर में.

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PPF के नियमों में 1 तारीख से होंगे 3 बड़े बदलाव, इन लोगों को नहीं मिलेगा ब्याज

My Job alarm -  PPF Rules change: पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF) में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने पोस्ट ऑफिसों के जरिए खोले गए पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट्स (PPF) को लेकर आदेश जारी किया है.

बता दें कि पीपीएफ एक लोकप्रिय सेविंग प्लान है, जो लॉग टर्म में अच्छा रिटर्न देती है. यह योजना 15 साल के मैच्योरिटी अवधि के साथ आती है। लॉन्ग टर्म में निवेशकों को करोड़पति बना सकती है.

1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलेगा-  

पीपीएफ के नए रूल्स के तहत तीन बदलाव होने वाले हैं, जिसमें माइनर्स यानी नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट्स और पोस्ट ऑफिसों (Post Office) के जरिए नेशनल सेविंग स्कीम्स (National Saving Scheme) के तहत एआरआई के पीपीएफ अकाउंट्स के एक्सटेंशन के नियम बदल जाएंगे.  


 नाबालिग के नाम से PPF अकाउंट-
नए नियम के तहत नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स पर तब तक ब्याज मिलता रहेगा, जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल की नहीं हो जाती है. यानी  18 साल की उम्र होने पर पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. मैच्योरिटी पिरियड (Maturity Period) की गणना उस तारीख से की जाएगी, जब से नाबालिग व्यस्क हो जाएगा.  

एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स-  

एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स (PPF Accounts) होने की स्थिति भी निवेशक के प्राइमरी अकाउंट पर स्कीम रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा. हालांकि डिपॉजिट अमाउंट ईयरली सीलिंग लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर दूसरे अकाउंट में बैलेंस है, तो उसे प्राइमरी अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा.

हालांकि इसमें भी शर्त होगी कि दोनों अकाउंट का कुल अमाउंट एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट के भीतर होना चाहिए. दोनों को जोड़ने के बाद प्राइमरी अकाउंट (Primary Account) पर मौजूदा स्कीम का इंटरेस्ट रेट (Interest Rate) लागू रहेगा. वहीं दूसरे अकाउंट में किसी भी सरप्लस फंड पर जीरो प्रतिशत ब्याज दर से रिंबर्समेंट किया जाएगा.  

तीसरा बदलाव- 

1968 के अंतर्गत खोले गए सक्रिय एनआरआई पीपीएफ खाते पर जहां फॉर्म एच में अकाउंट अकाउंट होल्डर्स की निवास स्थिति के बारे में पूछा नहीं गया है। इन अकाउंट्स पर ब्याज रेट 30 सितंबर 2024 तक POSA गाइडलाइंस के अनुसार दिया जाएगा. 1 अक्टूबर से शून्य दर से ब्याज मिलेगा।

    

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