Income Tax Notice के नाम पर हो रहा है खेल, आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए जारी की महत्वपूर्ण गाइडलाइन
My job alarm - (Income Tax Department) : अक्सर आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर लोग चिंतित हो जाते हैं और जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। जब आपको इनकम टैक्स से कोई नोटिस मिले तो आपको उसे ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लोगों को फर्जी टैक्स नोटिस (fake tax notice) भेजे जा रहे हैं। स्क्रूटनी सर्वे टैक्स डिमांड के नाम पर नोटिस भेजकर लोगों को ठगा जा रहा है।
- फर्जी आयकर नोटिस:
यह तो हम सब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन घोटाले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग आपको धोखा देने के लिए तरह-तरह के तरीके आजमाते हैं और आप जाने-अनजाने में इन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों को ऐसे मेल मिले जिनमें दावा किया गया कि आयकर विभाग (fake income tax notice) ने उन्हें नोटिस भेजा है। जिसमें उन्हें जल्द से जल्द अपना टैक्स चुकाने के लिए कहा गया था। अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें भारी जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही एक पेमेंट लिंक भी शेयर किया गया। ताकि लोग डर जाएं और जल्द से जल्द स्कैमर्स को पैसे भेज दें।
और ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जो इनकम टैक्स नोटिस (income tax notice) आपके पास आया है। क्या वह वाकई आयकर विभाग द्वारा भेजा गया है या यह किसी साइबर धोखाधड़ी का हिस्सा है? इस मामले में आयकर विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है।
- फर्जी नोटिस की पहचान कैसे करें:
जानकारी के लिए आपको बता दें कि सभी कंप्यूटर जनित दस्तावेज़ों पर एक विशेष नंबर होता है जिसे DIN नंबर कहा जाता है। यह 1 अक्टूबर 2019 से लागू है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 14 अगस्त 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था। जिसका उद्देश्य आयकर विभाग के दस्तावेजीकरण में पारदर्शिता लाना था। यह नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पर भी दिखेगा।
और इसके साथ ही आपको डोमेन @incometax.gov.in भी जांचना चाहिए। कुछ मामलों में, आयकर विभाग (Income Tax Department) के अधिकारी धारा 131 और 133 के तहत नोटिस जारी करते हैं। आईटी विभाग (IT department) द्वारा भेजे गए कर नोटिस में कोई भुगतान लिंक नहीं दिया जाता है और यह आईटी विभाग के डोमेन से भेजा जाता है।
- पोर्टल पर फर्जी नोटिस की जांच करें:
आपको बताते चलें कि सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और 'ऑथेंटिकेशन नोटिस/ऑर्डर इश्यू बाय ITD' बटन दबाएं। नई विंडो पर आपको DIN या PAN नंबर डालना होगा। फिर आप OTP के जरिए ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। यदि कर विभाग द्वारा नोटिस नहीं भेजा गया तो DIN नंबर अमान्य हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नोटिस फर्जी है.
