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Sukanya Samriddhi Yojana : क्या SSY में मैच्योरिटी पीरियड से पहले कर सकते हैं विड्रॉल, जानिए क्या है नियम

Sukanya Samriddhi Yojana rules : भारत सरकार ने अपने बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओं अभियान को सफल करने के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन किया है। इनके कुछ नियम और शर्ते भी पहले से ही तय होती है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे है कि क्या वो इस योजना के मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही जरूरत पड़ने पर पैसों की निकासी कर सकते है या नही? आइए नीचे खबर में हम आपको विस्तार से बताते है इस योजना से जुड़े सारे नियम और शर्तें...
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Sukanya Samriddhi Yojana : क्या SSY में मैच्योरिटी पीरियड से पहले कर सकते हैं विड्रॉल, जानिए क्या है नियम

My job alarm -   (Sukanya Samriddhi Yojana  benefits) हमारे देश में सरकार के द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए काफी कदम उठाए जा रहे है। तरह-तरह की स्कीमों के द्वारा बेटियों के विकास को उड़ान दी जा रही है। इसी कम्र में  Sukanya Samriddhi Yojana बेटियों के लिए काफी पॉपुलर हो रही है। इस स्कीम में आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश करके आप उसका भविष्य आसानी से सुरक्षित कर सकते (best schemes for investment for daughter) है। ये योजना आने वाले समय में उनकी पढ़ाई और शादी के खर्चे के बोझ को कम करने में मदद करती है। पहले लड़कियों को एक बोझ समझा जाता था लेकिन सरकार की योजनाओं के बाद से अब बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार (daughter's rights) मिलने लगे है। 


कैसे हुई योजना की शुरूआत


जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान (Beti Bachao-Beti Padhao Campaign) के तहत सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana- SSY launch date) शरू की थी। यह स्कीम स्पेशली बेटियों के लिए है। इस स्कीम में माता-पिता बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश करते हैं और जब बेटी की आयु 18 हो जाती है तो उसे निवेश राशि के साथ ब्याज भी मिल जाता है।


कितने समय तक करते रहना है निवेश


भारत सरकार की इस महत्वकांक्षी यालना में आपको 15 साल तक निवेश करना होता है। 15 साल पूरे होने के बाद निवेश (investmentt tenure in SSY) नहीं करना होता है और बेटी की आयु 18 साल हो जाने के बाद निकासी की जा सकती है। हालांकि, यह स्कीम बेटी के 21 साल पूरे हो जाने के बाद मैच्योर होती है। अगर आप भी अपनी बेटी के लिए यह स्कीम करवाने का सोच रहे हैं तो बता दें कि बेटी की आयु 10 साल से कम होनी चाहिए। वर्तमान में इस स्कीम में सरकार 8.2 फीसदी का इंटरेस्ट ऑफर (interest rate of SSY) कर रही है।


अब ये तो आप जान ही गए है कि स्कीम में 15 साल तक लगातार निवेश करना होता है तो ऐसे में कई बार निवेशक के मन में सवाल आता है कि क्या इस स्कीम को बीच में बंद किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि मैच्योरिटी से पहले स्कीम को बंद (can Scheme closed before maturity)  करवाया जा सकता है या नहीं।


क्या समय से पहले बंद करवा सकते हैं ये स्कीम


आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुकन्या समृद्धि स्कीम के नियमों के मुताबिक इस सुकन्या अकाउंट (Sukanya Smridhi Account rules) को मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। यह स्कीम केवल कुछ विशेष स्थिति में ही बंद होती है।


आपको बता दें कि अगर बच्चे के कानूनी अभिभावक या माता-पिता की मृत्यु हो जाती है तो स्कीम को बीच में बंद किया जा सकता है। इस स्कीम में 5 साल का लॉक-इन पीरियड (lock in period of SSY) है। ऐसे में 5 साल के बाद ही अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है।


इसके अलावा अगर बेटी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस स्थति में अभिभावक बीमारी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाकर अकाउंट को बंद कर सकते हैं। ये सुविधा भी 5 साल के बाद लागू होती है।


इतना ही नही, अगर बेटी या फिर अभिभावक ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है तो अकाउंट को क्लोज माना जाता है। इस स्थिति में निवेशक को केवल निवेश राशि ही मिलती है। उसे ब्याज का पैसा नहीं मिलता है। वहीं, अगर निवेशक केवल दूसरे देश में सेटल हुए हैं पर भारतीय नागरिकता है तो ऐसे में अकाउंट मैच्योरिटी तक जारी रहता (SSY account maturity period) है।


जानिए किस स्थिति में कब कर सकते हैं प्री-मैच्योर विड्रॉल


सबसे पहली स्थिति तो ये हे कि बेटी की 10वीं पास होने के बाद उसकी हायर स्‍टडीज के लिए पैसे की जरूरत तो आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल कर सकते (sukanya samriddhi yojana interest) हैं। इसमें आप केवल 50 फीसदी राशि ही निकाल सकते हैं। इस निकासी के लिए आपको हायर स्‍टडीज से संबंधित प्रूफ जमा करना होगा।


इसके बाद अगर मैच्योरिटी से पहले बेटी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में माता-पिता या अभिभावक को मैच्योरिटी से पहले पूरी राशि मिल जाती है। इसमें निवेश राशि के साथ ब्याज के पैसे भी मिलते हैं। इस स्थिति में अभिभावक को मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता (sukanya samriddhi yojana Maturity)  है।


अगर बेटी की शादी 18 साल में करते है तब आर सुकन्या अकाउंट से केवल 50 फीसदी की निकासी (how much withdrawl from SSY account)  कर सते हैं। यह निकासी आप बेटी की शादी से एक महीने पहलेया फिर शादी के तीन महीने के बाद कर सकते हैं।

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