SBI ने कर दी मौज, FD में 5 लाख के निवेश पर मिलेंगे 10 लाख, पैसा डबल होने में इतना लगेगा टाइम
SBI - अगर आप भी अपने पैसों को किसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल आपको बता दें कि, एसबीआई की इस स्कीम में आपका पैसा लगभग डबल हो सकता है. अगर आप 5 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो आपको 10 लाख रुपये रिटर्न में मिलते हैं... आइए नीचे खबर में जान लेते है इस स्कीम से जुड़ी पूरी डिटेल.
My job alarm - SBI Scheme: बिना शेयर बाजार का रिस्क लिए लंबी अवधि में फिक्स्ड इनकम के लिए निवेश का विकल्प तलाश रहे हैं, तो बता दें कि बैंक एफडी (Bank FDs) सबसे अच्छा ऑप्शन है. देश का सबसे बड़ा बैंक SBI कस्टमर्स को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FDs की सुविधा उपलब्ध कराता है. अलग-अलग मैच्योरिटी की एफडी पर SBI रेगुलर कस्टमर को तीन प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक और वरिष्ठ नागिरकों को 3.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक सालाना ब्याज देता है. एसबीआई (State Bank Of India) की FD स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्ग टर्म निवेश का अच्छा विकल्प है.
5 लाख रुपये जमा पर 10 साल में 10 लाख रुपये-
मान लीजिए, रेगुलर कस्टमर एसबीआई की 10 साल की मेच्योरिटी वाली स्कीम में 5 लाख एकमुश्त जमा करता है. SBI FD Calculator के मुताबिक, निवेशक को 6.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से मेच्योरिटी पर कुल 9,52,779 रुपये मिलेंगे. इसमें ब्याज से 4,52,779 रुपये की फिक्स्ड इनकम होगी.
दूसरी ओर, वरिष्ठ नागरिक एसबीआई की 10 साल की मेच्योरिटी वाली स्कीम में 5 लाख एकमुश्त जमा करता है. SBI FD Calculator के मुताबिक, सीनियर सिटीजन को 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से मेच्योरिटी पर कुल 10,51,175 रुपये मिलेंगे. इसमें ब्याज से 5,51,175 रुपये की फिक्स्ड इनकम होगी.
ब्याज की इनकम टैक्सेबल-
बैंकों की एफडी (Fixed Deposit) को सेफ माना जाता है. जोखिम नहीं लेने वाले निवेशकों के लिए ये एक बेहतर विकल्प है. 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving fd) पर सेक्शन 80C में टैक्स छूट का लाभ मिलता है. हालांकि, FD से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है. इनकम टैक्स नियमों (IT Rules) के मुताबिक एफडी स्कीम पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) लागू है. यानी, एफडी की मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम आपकी इनकम मानी जाएगी और स्लैब रेट के मुताबिक आपको टैक्स देना होगा. आईटी नियमों के मुताबिक, टैक्स डिडक्शन से छूट (Exemption from tax deduction) के लिए जमाकर्ता फॉर्म 15G/15H जमा कर सकता है.