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Savings account : बैंक अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा पैसा रखने पर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस, जानिये नियम

Savings account transaction limit : आमतौर पर हर व्यक्ति के पास ही सेविंग अकांउट होता है। जिससे वो अपनी डेली लाइफ की सभी जरूरी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। और सभी अपने बचत के पैसे सेविंग अकाउंट में जमा रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक अकाएंट में पैसा रखने की एक तय लिमिट होती है?  यदि आप लिमिट से ज्यादा पैसे अपने खाते में रखते हैं इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। आईये नीचे खबर में डिटेल से जानते हैं - 

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Savings account : बैंक अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा पैसा रखने पर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस, जानिये नियम

My job alarm - (RBI update): आरबीआई की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। अगर आप इन नियमों का उलंघन्न करते हैं तो ये आपको भारी भी पड़ सकता है। आरबीआई (RBI) ने हाल ही में सेविंग अकाउंट (savings account transaction limit per year) में कैश डिपोजिट की लिमिट के बारे में बताया है। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है और आपको ITR के नोटिस का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको कैश डिपॉजिट और क्रेडिट करते समय इस बात का ख्याल करना चाहिए कि आप लिमिट से ज्यादा पेंमेंट न करें। 

एक दिन के सिंगल ट्रांजेक्शन की ये हैं लिमिट-


इनकम टैक्स रूल्स (Income Tax Rules) के मुताबिक आपको 1 वित्त वर्ष के दौरान सिर्फ 10 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन करने की अनुमति दी जाता है। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके अलावा, धारा 269एसटी के मुताबिक कोई व्यक्ति एक दिन में सिंगल ट्रांजेक्शन (single Transaction Limit) में या फिर एक इवेंट से जुड़े किसी ट्रांजेक्शंस में कुल 2 लाख रुपये या फिर उससे अधिक कैश ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकता है।

हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पड़ सकती है भारी-


अगर आप सेविंग अकाउंट से एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपोजिट करते हैं तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन (high value transaction) में कंसीडर किया जाता है। जिसके हिसाब से जिस बैंक में ये ट्रांजेक्शन हुई हो उस बैंक को इस बात की जानकारी आयकर आयकर विभाग को देनी होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश डिपोजिट (Cash deposit limit) कराते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पैन नंबर देना होगा। पैन नंबर के ऑलटरनेट में आप फॉर्म 60/61 को भी जमा करा सकते हैं। 

इनकम टैक्स नोटिस का करना होगा सामना-


अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस (transaction limit per day) करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस जारी किया जाता है। जिसके तहत आपको पैसों के सोर्स को दर्शना पड़ता है। इन सोर्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड और विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया गया है। वहीं अगर आप कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं या कैश के सोर्स को लेकर चिंतित हैं, तो किसी टैक्स (Income tax notice) एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। वो आपको इस परिस्थिति से निकलने में मदद कर सकते हैं।

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