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Savings Account : बैंक अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा जमा है पैसा तो आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Savings Account : अगर आप भी अपनी सेविंग्स को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पैसों को बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर सेविंग्स अकाउंट में कितनी राशि रखी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बैंक अकाउंट (bank account) में इस लिमिट से ज्यादा जमा पैसे पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है...

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Savings Account : बैंक अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा जमा है पैसा तो आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

My job alarm - (Saving Account) लोग अपनी सेविंग्स को सुरक्षित रखने के लिए बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करते हैं। लेकिन आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर सेविंग्स अकाउंट में कितनी राशि रखी जा सकती है। एक वित्त वर्ष में आपके अकाउंट में असीमित राशि जमा की जा सकती है, लेकिन एक सीमा के बाद अगर राशि जमा होती है, तो आमतौर पर आपको इनकम टैक्स नोटिस (Income tax notice) मिल सकता है। इसलिए, अपने निवेश की सीमा और टैक्स नियमों पर ध्यान देना जरूरी है।

‘कैश जमा’ करने का क्या है मतलब-

कैश जमा करने का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में मैन्युअल रूप से या मनी ट्रांसफर या एटीएम जैसे तरीकों से पैसों का जमा होना। लोग अक्सर ट्रांजेक्शन करने या उसे सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में पैसा जमा करते हैं। जमा हो जाने के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं और इसे अभी भी कैश जमा (cash deposit) के तौर पर ही जाना जाता है।

क्या कहता है नियम-

आयकर विभाग के मुताबिक, एक वित्त वर्ष के दौरान सेविंग अकाउंट में कैश जमा (cash deposited in saving account) करने की सीमा 10 लाख रुपये है। सभी बैंकों या फाइनेंशियल संस्थानों (bank or financial institutions) को इनकम टैक्स अधिनियम 1962 की धारा 114B के अनुसार बड़ा कैश जमा करने पर आयकर विभाग को बताना होता है। विभाग हर एक सेविंग अकाउंट (saving account) पर नजर रखता है कि जमा किया गया पैसा तय लिमिट से अधिक है या नहीं।

एक वित्त वर्ष में जमा कैश का आकलन सभी खातों के आधार पर होता है। यदि सेविंग्स अकाउंट (savings account) में निर्धारित सीमा से अधिक राशि है, तो यह इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) का ध्यान खींचता है। ऐसे में, तय सीमा से ऊपर की राशि पर आपको इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा।

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