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PPF सहित इन स्माल सेविंग स्कीमों के 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम, जान लें जरूरी अपडेट

Small Saving Schemes Rule Change : अगर आप भी लघु बचत योजनाओं यानी स्माल सेविंग स्कीमों में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। बता दें कि 1 अक्टूबर से कई लघु बचत योजनाओं के नियम बदलने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपके निवेश किए गए प्रोफिट पर पड़ने वाला है। आइये जानते हैं पूरी डिटेल इस खबर में। 

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PPF सहित इन स्माल सेविंग स्कीमों के 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम, जान लें जरूरी अपडेट

My job alarm (ब्यूरो)। भारतीय डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस इंडिया की ओर से कई तरह की लघु बचत योजनाएं लागू की हुई हैं। इनमें PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), National Saving Scheme (NSS) आदि शामिल हैं। अब 1 अक्टूबर से इन लघु बचत योजनाओं के नियमों को लेकर सरकार की ओर से बदलाव किया जा रहा है। अगर आप भी  इनमें निवेश करते हैं तो यह आपके लिए खास व जरूरी अपडेट है। इन नए नियमों को जानकर आप अपने निवेश से प्रोफिट का अनुमान लगा सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने किया था सर्कुलर जारी


वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें इन सभी बदलावों का उल्लेख किया गया है। मुख्य तौर पर ये नियम सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस की अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम (Post office ki saving schemes) के अनियमित खातों को नियमित करने से जुड़े हैं। यहां पर बता दें कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स से जुड़े नियम सीधे वित्त मंत्रालय बनाता है। ये स्कीम्स मुख्य तौर पर नेशनल स्मॉल सेविंग्स (National Small Savings-NSS) के दायरे में आती हैं। लोगों को निवेश का सुरक्षित विकल्प देने के उद्देश्य से ये योजनाएं शुरू की गई हैं।

इन खातों को किया जाना है नियमित

पोस्ट ऑफिस या अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving schemes) से जुड़े अकाउंट्स में जब भी अनियमितता पाई जाती है, तब उन्हें नियमित करने के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। वित्त मंत्रालय में इसके लिए अलग से विभाग बनाया गया है, जो ऐसे खातों को नियमित करने का काम करता है। मौजूदा समय में सरकार ने ऐसी 6 कैटेगरी की पहचान की है, जहां अनियमिताओं को नियमित किया जाना है। इसी के संबंध में ये नियम हैं।

इन बचत योजनाओं में किए जाएंगे बदलाव


बच्चों के नाम पर खोले गए अनियमित पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में उनके व्यस्क होने की अवधि तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट (Post Office Savings Account ka Interest Rate) मिलेगा। इसके बाद उन्हें पीपीएफ का ब्याज मिलेगा। इसमें भी अहम बात ये है कि मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उनके व्यस्क होने की तिथि से किया जाएगा।

PPF में प्राइमरी अकाउंट पर ही मिलेगा ब्याज 


पीपीएफ के एक से ज्यादा अकाउंट होने की स्थिति में प्राइमरी अकाउंट पर ही ब्याज (PPF) दिया जाएगा। अलग-अलग अकाउंट पर यह ब्याज राशि नहीं दी जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार अन्य सभी खातों को प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद निर्धारित ब्याज (PPF Interest rates) राशि मिलेगी।

NRI के पीपीएफ अकाउंट को लेकर नियम


अगर पीपीएफ अकाउंट किसी एनआरआई का है, तो जहां फॉर्म-एच में रेजिडेंसी स्टेटस नहीं दिया गया है, वहां पर POSA (post office savings account) इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। NRI के पीपीएफ खातों  (PPF Accounts) पर ब्याज राशि के नियम अलग से निर्धारित होते हैं। ये फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 30 सितंबर 2024 तक NRI बन जाएंगे। 

सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर इस नियम में होगा बदलाव

अगर किसी बच्ची के लिए उसके दादा-दादी या नाना-नानी या अभिभावक के अलावा किसी और के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत (Sukanya Samriddhi Yojana) खाता खोला गया है, तब दो बातों पर गौर किया जाएगा। क्या दादा-दादी की गार्जियनशिप में खाता खोला गया है, ऐसे मामलों में गार्जियनशिप बच्ची के लीगल गार्जियन को ट्रांसफर हो जाएगी। वहीं अगर एक ही परिवार में दो अलग-अलग अकाउंट खोले गए हैं, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 के पैराग्राफ-3 का उल्लंघन करते हैं, तो उन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा।

NSS को लेकर नया नियम


NSS (National Saving Scheme) से जुड़े तीन तरह के खातों के लिए नियम बदले गए हैं। इसमें अप्रैल 1990 के डीजी ऑर्डर से पहले खोले गए दो NSS-87 अकाउंट, डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर के बाद खोले गए NSS-87 अकाउंट और 2 से अधिक NSS-87 अकाउंट का खोला जाना शामिल है। यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पहले तरह के खातों के लिए 0.20 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (post office savings account) इंटरेस्ट जुड़ेगा। जबकि दूसरे तरह के खातों पर सामान्य ब्याज ही मिलेगा। वहीं तीसरे तरह के खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया जाएगा।

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