RBI का कड़ा नियम, अब ट्रांजेक्शन फेल होने पर हर दिन लगेगा 100 रुपये फाइन

My job alarm - (ATM) एटीएम से पैसे निकालने पर ट्रांजेक्शन फेल होने की समस्या अक्सर सामने आती है, जिससे खाते से पैसे कट जाते हैं। इसी तरह, मनी ट्रांजेक्शन फेल होने पर भी यही स्थिति होती है। ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त नियम बनाए हैं। अगर किसी मनी ट्रांजेक्शन में पैसे कट जाते हैं और रिफंड नहीं होता, तो बैंक को एक निश्चित समय के भीतर रिफंड करना होगा। अगर बैंक रिफंड (bank refund) नहीं करता, तो उसे रोजाना 100 रुपये की पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। इस नियम का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा और बैंक की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। (bank news)
RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम-
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें टर्न अराउंड टाइम (TAT) को समान करने और ग्राहकों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। RBI के अनुसार, यदि बैंक किसी ट्रांजेक्शन के फेल होने पर डेबिट किए गए पैसे को निर्धारित समय सीमा के अंदर वापस नहीं करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ेगी, जिससे बैंकों को अपनी सेवाओं में गति लाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस फैसले का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा और विश्वास को सुनिश्चित करना है। (RBI New Guidelines)
जुर्माना राशि कब मिलती है?
बैंक ट्रांजेक्शन की प्रकृति के तहत, अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है, तो जुर्माना विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। यदि फेल ट्रांजेक्शन (failed transaction) का कारण आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे तकनीकी समस्या या बैंक प्रणाली की गड़बड़ी, तो बैंक जुर्माना (bank fine) लागू कर सकता है। ऐसे मामलों में, ग्राहक को ट्रांजेक्शन के रिवर्स होने वाली स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इसका समय ज्ञात है, तो आप अपने बैंक से संपर्क कर जुर्माना को वापस लेने का अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ग्राहकों को अपने दस्तावेजों और ट्रांजेक्शन विवरणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
किन स्थितियों में जुर्माना लगाया जाता है?
अगर आप ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन कैश (cash) नहीं निकलता है, तो बैंक को ट्रांजेक्शन (bank transaction) के दिन से 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा, ऐसा न करने पर आपसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
अगर कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल हो जाए-
अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया है और आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को दो दिन (T+1) यानी ट्रांजेक्शन के दिन और अगले दिन के भीतर डेबिट (debit) को रिवर्स करना होगा, नहीं तो आपको बैंक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
अगर PoS, IMPS ट्रांजेक्शन फेल हो जाए-
यदि आपके PoS, कार्ड ट्रांजेक्शन, IMPS या UPI के माध्यम से पैसे आपके खाते से कट गए हैं, लेकिन दूसरे खाते में जमा नहीं हुए हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक को इसे सुलझाने के लिए T+1 दिन का समय दिया है। यदि इस समयावधि में पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो अगले दिन से बैंक पर प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए है और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करता है।