RBI ने प्राइवेट बैंक पर लिया सख्त एक्शन, नहीं बदले जा रहे थे नोट
RBI action : हाल ही में देश के केंद्रीय बैंक ने इन प्राइवेट बैंको पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया है। दरअसल मुद्दा नोट को बदलने को लेकर शुरू हुआ था। बैंक ने ग्राहकों को नोट बदलने को लेकर साफ ही इंकार कर दिया। आइए जान लें कि कौन से है ये बैंक और इन पर किस कारण ल्रगा ये जुर्माना...
My job alarm - बैंक बनाए ही ग्राहकों की सुहूलियत के लिए गए है। बैंक का काम लोगों को वित्तिय सुरक्षा प्रदान करना है। लोग अपना पैसा जमा करवा कर निश्चित हो जाते है और उनका पैसा यहां सुरक्षित रहता है। इसके अलावा भी बैंको के द्वारा ग्राहकों को काफी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इनमें से ही एक सुविधा है कटे-फटे नोट (Damaged Currency Notes) बदलने की। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमानुसार कोई भी बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है।
अगर कोई बैंक नोट नहीं बदलता है तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है। प्राइवेट बैंक, यस बैंक (RBI penalty on yes bank) को भी अब कटे-फटे नोट बदलने से इंकार करना महंगा पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोट नहीं बदलने पर यस बैंक पर जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते दिनों यस बैंक पर आर्थिक दंड लगाया। ये जुर्माना कटे-फटे नोट नहीं बदलने पर लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने यस बैंक को भेजे पत्र में बताया कि केंद्रीय बैंक (RBI) अधिकारियों के एक शाखा में दौरा करने के दौरान कटे-फटे नोट नहीं बदले (mutilated notes not changed) जाने के प्रमाण मिले थे। जिसके बाद कि केंद्रीय बेंक (central bank of India) ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और इस बैंक पर हजारों का जुर्माना लगा दिया।
बैंक नही कर सकते नोट बदलने से इंकार
अगर आप भी अपने कटे-फटे नोट बदलावने के लिए बैंक में जा रहे है तो आपको इस बात के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि कोई भी बैंक आपके इन नोटो को बदलने से इंकार नहीं कर सकता है। बैंकों को खराब नोटों को बदलना ही होगा। नियम भी यही है। बैंक नोट बदलने से इंकार नही कर (bank Cannot refuse to exchange notes) सकता है।
10 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी कटे-फटे नोट को बैंक में बदला जा सकता है। बशर्ते कि उसका 50% से ज्यादा भाग मौजूद हो और नोट का पहचान नंबर साफ दिखाई दे रहा हो। सरकारी और निजी बैंक (Government and private banks) या आरबीआई इश्यू ऑफिस के काउंटरों पर बिना किसी फॉर्म को भरे ही नोट बदले जा सकते हैं।
इससे पहले PNB पर भी लगा था जुर्माना
पिछले दिनों ही भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB ) पर पूरे 1.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह दंड लोन, उधारी और केवाईसी मानदंडों को पूरा नहीं करने पर लगाया गया है। आरबीआई (Reserve Bank of India) के अनुसार बैंक ने सरकार से मिली सब्सिडी या रिफंड या प्रतिपूर्ति के एजव में दो सरकारी निगमों को कार्यशील पूंजी की मांग स्वीकृत करने के लिए ऋण मंजूर किए थे।
केवल इतना ही नही, बैंक चुनिंदा खातों में कारोबारी संबंध के दौरान ग्राहक की पहचान और उनके पता के आंकड़े रखने में विफल (kyc details of customers) रहा था। आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक का जवाब मिलने के बाद यह दंड लगाया गया।