बैंक और फाइनेंस कंपनी पर चला RBI का डंडा, लगाया मोटा जुर्माना, ग्राहकों पर पड़ेगा असर
Bank News - हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। बता दें कि आरबीआई की ओर से बैंक पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो कि जमा पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए है-
My job alarm - भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने शुक्रवार को प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो कि जमा पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए है। वहीं, मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना उसके ग्राहक को जानो (KYC) मानदंडों की अवहेलना के लिए लगाया गया है। (RBI New Guideline)
इंडसइंड बैंक पर एक्शन-
खबर के मुताबिक, रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने 31 मार्च, 2023 तक इंडसइंड बैंक की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया और उसे एक नोटिस (notice) भेजा। बैंक के जवाब और अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने यह पाया कि कुछ बचत जमा खाते अयोग्य संस्थाओं के नाम पर खोले गए थे। इस संदर्भ में आरोप साबित होने के कारण, बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित समझा गया।
हालांकि, आरबीआई (RBI) ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका मकसद इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।
मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर है ये मामला-
रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई (Reserve Bank) ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) का वैधानिक निरीक्षण किया गया और कंपनी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने कहा, कंपनी ग्राहक स्वीकृति के समय जारीकर्ता प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा से ग्राहकों के पैन का सत्यापन करने में विफल रही।
मणप्पुरम फाइनेंस ने हर ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के स्थान पर कुछ ग्राहकों को कई पहचान कोड आवंटित किए। इसके कारण उन्हें 16 दिसंबर को एक जुर्माना लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI New Update) ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कंपनी के खिलाफ नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है। इस जुर्माने का उद्देश्य मणप्पुरम फाइनेंस द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय सुनाना नहीं है।
