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RBI का सरकारी बैंक पर सख्त एक्शन, ठोका करोड़ों का जुर्माना, कहीं आपका तो नहीं है खाता

RBI - भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि कुछ नियमों को अवहेलना करने के कारण इस बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये (₹2,68,30,000) का जुर्माना लगाया गया है। नोटिफिकेशन (RBI notifications) के अनुसार इस बैंक ने जमा पर ब्याज दर, चालु खाता खोलने, जैसे कई नियमों का उल्लंघन किया है।

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RBI का सरकारी बैंक पर सख्त एक्शन, ठोका करोड़ों का जुर्माना

My job alarm -  भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) बैंकों के कार्यों पर बारीकी से नजर रखता है। जो भी बैंक आरबीआई (RBI) के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। शुक्रवार को आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि कुछ नियमों को अवहेलना करने के कारण यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये (₹2,68,30,000) का जुर्माना लगाया गया है।

 

बैंक ने किन नियमों का किया उल्लंघन

RBI के नोटिफिकेशन (RBI notifications) के अनुसार यूके बैंक (Fine on UCO Bank) ने जमा पर ब्याज दर, चालु खाता खोलने, धोखाधड़ी वर्गीकरण जैसे कई नियमों का उल्लंघन किया. जिसके कारण बैंक पर  2 करोड़ 68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

 

दोनों मामलों में RBI का क्या है कहना

भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों मामलों में कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन पर आधारित है और इसका मकसद संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है। RBI द्वारा 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया था।


बीआर अधिनियम के उल्लंघन/आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस (Notice) जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि बीआर अधिनियम और आरबीआई के निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

पेनाल्टी की वजह गिनाई

आरबीआई ने कहा कि बैंक फ्लोटिंग रेट पर्सनल/रिटेल लोन और एमएसएमई (MSME) को दिए जाने वाले लोन को बाहरी बेंचमार्क के अनुसार बेंचमार्क करने में विफल रहा। बैंक ने गैर-घटक उधारकर्ताओं के कुछ चालू खाते खोले, जिनका बैंकिंग सिस्टम (Banking System) में एक्सपोजर 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक था। साथ ही अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोले गए।

इसके अलावा, कुछ सावधि जमाओं में दावा न किए गए शेष राशि को, जो दस साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए थे, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में दस साल की उक्त अवधि की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर स्थानांतरित करने में विफल रहा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी के कुछ मामलों की रिपोर्ट करने में विफल रहा।  

 

ग्राहकों पर क्या होगा असर


यूको बैंक पर भारी जुर्माना लगाने के बारे में रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि नियामक के अनुपालन के आधार पर ये जुर्माना लगाया गया है।  हालांकि इस फैसले से ग्राहकों के साथ होने वाले लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। मतलब कि बैंकों पर लगे जुर्माने से ग्राहकों के लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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