RBI Rule : कटे फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन, जानिए नए नियम
RBI Rule : अगर आपके पास भी कटे-फटे नोट है तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें। दरअसल, कटे-फटे नोटों को लेकर आरबीआई (Reserve Bank of India) ने नियम बनाए हुए हैं। नियमों के मुताबिक, किसी भी पब्लिक सेक्टर के बैंक में इन्हें बदला जा सकता है। कटे-फटे नोट बदलने के लिए कुछ शर्तें भी तय हैं....
My job alarm - Mutilated Note Exchange: हमारे पास कभी न कभी फटे, जले हुए या चिपके हुए नोट निकल ही आते हैं. अक्सर हमने देखा है कि य़दि नोट थोड़ा सा फटा हुआ होता है, तो कुछ लोग टेप लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं. ऐसा करने के बाद कुछ लोग इन नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत और गैरकानूनी है.
RBI के मुताबिक फटे हुए नोटों कों किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में बदला जा सकता है। हालांकि, इन नोटों को बदलने के लिए RBI ने अपने कई नियम और शर्तें रखी हुई है।
कटे-फटे या जले नोटों को बदलने के नियम-
आरबीआई (Reserve Bank Of India) के नियमों के मुताबिक, आप कटे-फटे नोटों को अपने करीबी बैंक में जमा कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे या जले नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं. अगर आपके पास फटे, जले हुए या चिपके हुए नोट हैं तो यहां हम आपको बताएंगे कि फटे, जले हुए या चिपके हुए नोटों (Sticky notes) को कैसे आप बदल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं...
कटे-फटे नोटों पर RBI का क्या कहना है?
RBI के मुताबिक, कटे-फटे नोट वह नोट होता है जिसका कुछ हिस्सा गायब हो या दो से ज्यादा टुकड़ों में जुड़ा हो. कटे-फटे नोट नोटों को एक्सचेंज (Note Exchange) करवाने के लिए किसी भी फॉर्म की जरूरत नहीं होती.
5000 रुपये तक का फटा नोट फ्री में हो जाएगा एक्सचेंज-
अगर आप बैंक में 5000 रुपये तक के मूल्य के 20 टुकड़ों तक का फटा नोट जमा करते हैं, तो बैंक उसे फ्री में बदल देगा. लेकिन, अगर आप 20 से ज्यादा टुकड़े या 5000 रुपये से अधिक मूल्य का कटा-फटा नोट जमा करते हैं, तो ऐसे मामलों में, बैंक नोटों का मूल्यांकन करेगा और मूल्य बाद में आपके खाते में जमा करेगा. इस स्थिति में बैंक सर्विस चार्ज (Bank Service Charge) भी ले सकता है. वहीं, 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के फटे नोट जमा करवाते समय बैंक कुछ जरूरी सावधानी अपनाएगी.
आपको बता दें कि, कटे-फटे नोटों का मूल्य RBI के नोट रिफंड नियमों के अनुसार ही मिलेगा.
अधिक जले हुए या आपस में चिपके हुए नोटों का क्या करें?
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, जो नोट ज्यादा फटे, जले हुए, झुलसे हुए या एक-दूसरे से इस हद तक चिपके हुए हैं कि उन्हें सामान्य रूप से संभाला नहीं जा सकता, उन्हें बैंक शाखाओं में बदलने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके बजाय धारकों को इन नोटों को संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के निर्गम कार्यालय में जमा करवाना चाहिए, जहां उनका मूल्यांकन एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.