UPI पेमेंट को लेकर RBI ने बनाए नए नियम, जारी की गाइडलाइन
My job alaram : RBI New Rule on UPI : आज का युग आधुनिक युग बन गया है। अब हर काम डिजिटली ही करने लग गए है। मौजूदा वक्त में अधिकत्तर बैंक ग्राहक पेमेंट भी ज्यादातर डिजिटल माध्यम से करते हैं। इसके लिए लोग UPI का इस्तेमाल करते है। अगर आप भी कैश की बजाए ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते है तो आपको ये खबर जरूर अंत तक पढ़नी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में पेमेंट किसी दूसरे खाते में हो जाती है। जिसे वापस पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसे लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नए नियम लागू कर दिए हैं, इससे होगा ये कि आपके पैसे आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाएंगे।
1. सबसे पहले तो पैसे वापस मांगें
अगर आपने गलती से गलत ट्रांजेक्शन कर दिया है तो पैसे वापस पाने के लिए आप उस शख्स से संपर्क कर सकते हैं, जिसे आपने पैसे भेजे हैं। पैसे पाने वाले को ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भेजकर आप उससे पैसे वापस भेजने की गुजारिश कर सकते हैं। ये सबसे सरल तरीका है जिससे कि आपको अपना पैसा वापिस मिल सकता है।
2. पैसे वापिस पाने के लिए UPI कस्टमर सपोर्ट से करें बात
यदि आपसे भी ऐसा कुछ हो गया है तो गलत ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए UPI ऐप पर मौजूद कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करें। आप उन्हे पूरे वाक्य की यानि कि गलत ट्रांजेक्शन की सारी जानकारी दें और रिफंड प्रोसेस शुरू करने के लिए कहें ताकि आपका पैसा जल्दी से जल्दी आपके पास वापिस आ सके।
3. NPCI में शिकायत दर्ज करें
UPI पेमेंट सिस्टम NPCI के अंतर्गत आता है। ऐसे में गलत UPI ट्रांजेक्शन करने पर आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक (RBI) के नियम के अनुसार गलत ट्रांजेक्शन के सारे सबूत जमा करने के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं।
4. बैंक से लें मदद
मानो गलती से आपसे गलत जगह पैसे ट्रांसफर हो गए है तो आपको गलत जगह पैसे भेजने के बाद आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक को UPI ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। बैंक आपका रिफंड वापस दिलाने में मदद कर सकती है।