RBI ने सिबिल स्कोर को लेकर बनाए नए नियम, इन ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा
RBI - भारतीय रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर को लेकर नए नियम बनाए है। जिसके तहत अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (बैंक और एनबीएफसी) और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी किसी व्यक्ति की गलत क्रेडिट रिपोर्ट सही करने में देरी करते हैं तो उस व्यक्ति को मुआवजा देने की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए... आरबीआई की ओर से जारी इस नियम से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ ले।
My job alarm - आमतौर पर देखा जाता है कि बैंकों की ओर से किसी व्यक्ति के लोन बकाया से जुड़ी गलत जाकारी क्रेडिट रिपोर्ट में अपडेट कर दी जाती है। जिसके चलते उस व्यक्ति को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट (Credit report) सही कराने में कई महीनों का समय लग जाता है और उसका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है। इसी समस्य को मध्य नजर रखते हुए आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने एक नया नियम निकाला है।
जान लें RBI का नया नियम?
अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (बैंक और एनबीएफसी) और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी किसी व्यक्ति की गलत क्रेडिट रिपोर्ट सही करने में देरी करते हैं तो उस व्यक्ति को मुआवजा देने की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही आरबीआई की ओर से ये भी कहा गया कि अगर गलत क्रेडिट रिपोर्ट को शिकायत करने के 30 दिनों के अंदर सही नहीं किया जाता है तो शिकायकर्ता को कैलेंडर दिन के हिसाब से 100 रुपये प्रति दिन का मुआवजा दिया जाएगा।
कौन देगा मुआवजा?
अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन गलत क्रेडिट रिपोर्ट की शिकायत मिलने के 21 कैलेंडर दिनों में उसे सही करके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी भेजने में असफल रहता है तो ये मुआवजा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की ओर से शिकायतकर्ता को दिया जाएगा।
क्रेडिट रिपोर्ट पर मिलेगा अलर्ट-
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा कि अगर कोई बैंक या एनबीएफसी किसी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है तो उसे इसकी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन (Credit Information Company and Credit Institution) द्वारा दी जानी चाहिए।