Currency Notes : 50,100, 200 और 500 रुपये के नोट को लेकर RBI ने जारी की जरूरी गाइडलाइन
Currency Notes : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 मई 2023 को 2 हजार रुपये के नोट (Currency Note) बंद करने का फैसला किया था। बीते दिनों RBI भारतीय दो हजार रुपये के नोट को लेकर एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि बंद किए गए 2000 रुपये के 97.76 प्रतिशत नोट बैंकिंग सिस्टम में अभी तक वापस आ गए हैं। रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने बताया कि अभी भी करीब 8 हजार करोड़ रुपये के दो हजार के नोट लोगों के पास है। इससे पहले 2016 में 500 और 1 हजार रुपये के नोट बंद किए गए थे। अब रिजर्व बैंक की ओर से 50, 100, 200 और 500 रुपये के नोट को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
My job alarm - Currency Notes Update: देश में कागज के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में उनका गंदा होना या फिर कटना-फटना (mutilated notes) बहुत ही आम बात है। कई बार हम एटीएम (Bank ATM) से पैसा निकालने जाते हैं तब भी फटे हुए नोट (Bank Notes) निकल आते हैं. यदि आपके पास सड़े-गले, गंदे या फाटे हुए नोट हो तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए. आइए नीचे खबर में जान लेते हैं इस बारे में आरबीआई का नियम क्या कहता है.
कोई भी एक्सचेंज से नहीं कर सकता मना
रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास में भी कटे-फटे या फिर सड़े-गले नोट है, तो आपको घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. RBI और कोई भी बैंक इस तरह के नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है. RBI के (नोट रिफंड) नियम के तहत कटे-फटे या सड़े-गले नोट को एक्सचेंज किया जा सकता है.
नोट की स्थिति पर निर्भर करता है रिफंड
आपको बता दें देशभर में RBI के ऑफिस या फिर आप बैंकों में बेकार नोट को एक्सचेंज कराया जा सकता है. हालांकि, रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है.
बैंक अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं
डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख प्रशांत जोशी के मुताबिक, किसी व्यक्ति को गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा के लिए खाता खोलने की जरूरत नहीं है. वह अपनी किसी भी नजदीकी बैंक शाखा (Nearest Bank Branch) में जा सकते हैं और कभी भी ये काम कर सकते हैं. सभी कार्य दिवसों पर इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं.
किस तरह के नोट होते हैं कटे-फटे?
साउथ इंडियन बैंक के बैंकिंग ऑपरेशंस ग्रुप के जनरल मैनेजर और प्रमुख शिवरामन के ने कहा है कि किसी करेंसी नोट को कटा-फटा नोट तब कहा जाता है, जब उसका एक हिस्सा या तो गायब हो या नोट दो से अधिक टुकड़ों से बना हो.
कितनी मिलती है कटे-फटे नोट की वैल्यू?
बता दें ऐसे गंदे और कटे-फटे नोटों का मूल्य आरबीआई द्वारा और बैंक के अपने नियमों के अनुसार तय की जाती है. जोशी के मुताबिक, बैंक के नोट की वैल्यु आपको कितनी मिलेगी ये नोट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. नोट की कीमत ग्राहकों को पूरी, आधी और नहीं भी मिल सकती है. अगर नोट कम कटा-फटा (Mutilated notes) होगा तो आपको सही कीमत मिल सकती है. वहीं, अगर ज्यादा फटा होगा तो आधी या फिर कीमत नहीं भी मिल सकती है.
50 रुपये से कम मूल्य के नोट का नियम
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, 50 रुपये से कम कीमत वाले नोटों की बात करें तो इस स्थिति में अगर आपका नोट 50 फीसदी या उससे कम खराब है तो आपको पूरा मूल्य मिल सकता है. वहीं, अगर नोट 50 प्रतिशत से ज्यादा खराब है तो हो सकता है कि आपको एक भी रुपया न मिले.
जानें क्या है RBI के नियम?
RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 2000 रुपये का का नोट 16.6 सेंटीमीटर लंबा और 6.6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है. इसका एरिया 109.56 वर्ग सेंटीमीटर रहता है. यदि आपके पास उपलब्ध 2000 रुपये का नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का भी हो तो उसे पूरा माना जाएगा. यदि वह 44 वर्ग सेंटीमीटर का रहता है तो आपको आधा रिफंड मिलता है.
500 रुपये के नोट को लेकर क्या है नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 500 रुपये का नोट 15 cm, 6.6 cm चौड़ा होता है. जिसका टोटल एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर का होता है. यदि आपके पास उपलब्ध 500 का नोट 80 वर्ग सेंटीमीटर का भी है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा. 40 वर्ग सेंटीमीटर की स्थिति में भी आप आधे रिफंड (Refund) के हक़दार होंगे.