RBI ने कटे फटे नोटों को लेकर जारी की गाइडलाइन, आप भी जान लें सभी जरूरी नियम
My job alarm - RBI News : आपके पास कभी न कभी तो कटे फटे नोट आए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाजार से कुछ लेने जाते है तो छुट्टे के तौर पर कभी न कभी हम गलती ये खस्ता हालत का नोट लेकर घर आ जाते है। बाद में हमें उससे काफी परेशानी होती है। क्योंकि कटे-फटे नोट लेने से अक्सर लोग मुंह बनाते (torn notes) हैं। कई बार तो इन्हें लेने से ही मना कर दिया जाता है। हालांकि, आपको बता दें कि इस वजह से आपको परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के सख्त दिशानिर्देश हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्या आपको पता है कि ये नोट कैसे बदले जा सकते हैं? कम मात्रा में और ज्यादा नोट बदलने के नियम अलग-अलग (rule of changing torn notes) हैं।
ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI official website) की वेबसाइट के अनुसार "गंदे नोट (RBI circular on Torn Notes) का मतलब है कि ऐसा नोट जो सामान्य टूट-फूट के कारण गंदा हो गया है और इसमें दो टुकड़ों वाला एक नोट भी शामिल है।"
भारत के केंद्रीय बैंक ने बताया है कि ये कटे-फटे पुराने नोट कैसे बदले (How to exchange mutilated old notes) जाएंगे। अगर आपके पास किसी नोट का '2 टुकड़ा' पड़ा हुआ है और उसकी कोई भी जानकारी खराब नहीं हुई है तो आप उसको बदल सकते हैं। आप किसी भी बैंक काउंटर पर जाकर इसे बदल सकते हैं।
इतनी राशि तक कर सकते हैं जमा
नोट बदलने को लेकर भारत के केंद्रीय बैंक की ओर से सख्त नियम तय किए गए (rules for torn note exchange) है। इसकी प्रतिदिन की सीमा भी निर्धारित है। अगर आपके पास भी ऐसे नोट है और आप इन्हे बदलावाने के बारे में सोच रहे है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बैंकों में रोजाना 5,000 रुपये तक के 20 नोट मुफ़्त में बदल सकते हैं। अगर नोटों की संख्या 20 पीस या प्रतिदिन 5,000 रुपये से अधिक है, तो बैंक उन्हें रसीद के आधार पर स्वीकार करते हैं और बाद में मूल्य जमा कर दिया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए बैंक सेवा शुल्क (bank service charge) भी लगाते हैं। अगर 50,000 रुपये से अधिक के नोट हैं, तो बैंक नियमों के अनुसार जाँच करेंगे और आवश्यक सावधानी बरतेंगे।
RBI ने किया सर्कुलर जारी
कटे फटे नोट बदलने से संबंधित जारी सर्कुलर में RBI ने कहा (RBI new circular) है कि , "जहां किसी व्यक्ति द्वारा जमा किए जाने वाले नोटों की संख्या 5 से अधिक है, लेकिन प्राइस 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो टेंडर्स को सलाह दी जाएगी कि वह अपने बैंक खाते का डिटेल्स (खाता संख्या, शाखा का नाम, IFSC, आदि) भी (how to change torn notes) बताएं।"
ध्यान में रखें ये जरूरी बातें
जरूरी नही है कि बैंक आपको हर एक नोट बदलकर देगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित है। आप यहां पर ये ध्यान दें कि बैंक उन्हीं करंसी नोटों को बदलते (rbi guidelines on currency exchange) हैं जिन पर सिक्योरिटी के साइन सही सलामत रहते हैं। इसमें सीरियल नंबर, वाटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि शामिल होते हैं। अगर गलती से आपके नोटों में इन चीजों का नुकसान हो गया है तो आप मुश्किलों में फंस सकते हैं।