RBI का बड़ा एक्शन, 1 सरकारी बैंक और 2 फाइनेंस कंपनियों पर ठोका करोड़ों का जुर्माना
RBI - केंद्रीय बैंक यानी RBI इन दिनों बैंकों और फाइनेंस कंपनियों पर सख्ती से नजर रख रहा है। सरकारी या प्राइवेट बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ओर से नियमों के उल्लंघन पर भारतीय रिजर्व बैंक (reserve bank of india) एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में RBI ने आज एक सरकारी बैंक और 2 फाइनेंस कंपनियों पर कार्रवाई की है।
My job alaram - RBI Imposed a Fine: आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने अपने नियमों में सख्ती दिखाई है और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा तीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर बड़ा एक्शन लिया गया है और उन पर करोड़ों रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, नो योर कस्टमर (KYC) समेत अन्य गाइडलाइन का उल्लंघन करने के कारण आरबीआई ने एक्शन लिया है।
इन पर लगाया करोड़ों का जुर्माना!
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प पर कार्रवाई की है। इस बैंक और दो फाइनेंस कंपनियों ने KYC समेत अन्य कुछ गाइडलाइन का पालन नहीं किया था, जिस वजह से उन पर एक्शन लिया गया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया करोड़ों रुपयों का जुर्माना
पब्लिक सेक्टर के बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) को अपने KYC सहित RBI के गाइडलाइन्स का उल्लंघन का दोषी पाया गया है। जिसके चलते आरबीआई (Reserve Bank of India) ने 1 करोड़ 27 लाख रुपये का जुर्माना बैंक पर लगाया है।
2 फाइनेंस कंपनियों पर लाखों का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर KYC गाइडलाइन्स, 2016 के कुछ नियमों का उल्लंघन पर 4 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर RBI द्वारा 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।इस बैंक पर अनियमितताओं का आरोप था। RBI ने कहा कि ग्राहकों के साथ ट्रांजैक्शन की वैधता से संबंध नहीं है।
कई बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई-
इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आरबीआई ने 64 बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर 74.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
RBI ने कड़े किए नियम
आरबीआई ने अपने नियमों को लेकर सख्त है और इसका पालन न करने वाले बैंक और फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन भी ले रही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने ट्रांसपेरेंट और अनुपालन में सुधार के लिहाज से पीयर टू पीयर लोन मंच की गाइडलाइन और नियम सख्त किए है।