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होम लोन के नियमों में RBI ने किया बड़ा बदलाव, बैंक को हर महीने देने होंगे 5000 रुपये

RBI - भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी नई गाइडलाइन के बाद होम लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करते है तो बैंक को हर रोज पांच हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। आरबीआई की ओर से आए इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे...

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होम लोन के नियमों में RBI ने किया बड़ा बदलाव, बैंक को हर महीने देने होंगे 5000 रुपये

My job alarm - Home Loan New Rules: अगर आप होम लोन लेने जाते हैं तो होम की रजिस्ट्री का ऑरिज्नल दस्तावेज बैंक आपसे ले लेता है और अपने पास रख लेता है. जब आप पूरी तरह से लोन चुका देते हैं तब कायदे से बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि ये दस्तावेज आपको उसी वक्त वापस करदे.

लेकिन ग्राहकों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. उन्हें बैंकों के धक्के खाने पड़ते हैं. ऐसे में आरबीआई (Reserve Bank of India) ने बैंकों को कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं. जिसके चलते आप सबके लोन पर 1 तारीख से नए नियम लागू हो गए है. आरबीआई की ओर से जारी की गई इस गाइडलाइन से आपको क्या फायदा होगा. आइए ये जान लेते है नीचे इस खबर में...

बैंक को हर महीने देने होंगे पांच हजार रुपए-

आरबीआई ने सभी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किया है कि जैसे ही ग्राहक आपके लोन को पूरी तरह से चुका दे उसके 30 दिनों के भीतर ही बैंकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज ग्राहकों को वापस करने होंगे. अगर बैंकों की गलती से 30 दिन से ज्यादा की देरी हुई तो हर दिन पांच हजार रुपए का हर्जाना बैंकों को ग्राहकों को देना पड़ेगा.

बैंक से गुम हुए दस्तावेज तो क्या होगा?

वहीं अगर बैंक ने गलती से दस्तावेजों को खो दिया है या डैमेज किया है तो इसके लिए बैंकों को ग्राहकों की मदद करनी होगी ताकि वे डुप्लीकेट कागज (Duplicate Documents) निकलवा सकें. दस्तावेज खोने पर 30 दिन की मोहल्लत और मिलेगी. बैंक डुप्लीकेट दस्तावेज पाने में ग्राहक की मदद करेंगे. ये फैसला 1 तारीख से लागू हो गया है.

आपको क्या होगा फायदा?

भारतीय रिजर्व बैंक के इस नियम से होम लोन (Home Loan) ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोन की पूरी रकम चुकाने के बाद ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर (Regiestry paper) वापस पाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अगर बैंक की ओर से देरी हुई तो उन्हें ग्राहकों को नियम के मुताबिक हर्जाना देना होगा.

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