My job alarm

RBI guidelines: सरकारी बैंक में लंच का क्या होता है नियम, RBI ने बताए ग्राहकों के अधिकार

rbi guidelines : अक्सर जब हम बैंक में जाते हैं तो कईं बार ऐसी स्थिति आती हैं कि बैंक कर्मचारी लंच का बहाना बनाकर ग्राहकों को टाल देते हैं जिससे की लोगों को परेशानी उठानी पडती हैं। बता दें कि (bank complaint to rbi) जानकारी के अभाव लोगों को इतनी परेशानी होती हैं। इसी के चलते हम आपको बताने जा रहे है कि आरबीआई के नियमों के अनुसार लंच का टाइम क्या होता हैं...
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RBI guidelines: सरकारी बैंक में लंच का क्या होता है नियम, RBI ने बताए ग्राहकों के अधिकार

My job alarm - (Banking Rights) जब भी हम बैंकों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर दोपहर को एक घंटे के लिए काम नहीं होता। यानी बैंक में दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक लंच रहता है और ऐसे में सभी कर्मचारी अपना काम बंद कर देते हैं। लेकिन क्या यह कोई नियम है या मनमानी? कई बार देखने को मिला है कि (bank lunch time) बैंकों में ग्राहकों के काम को प्राथमिकता नहीं दी जाती और यहां तक गलत तरीके से भी बात की जाती है। RBI लंच को लेकर कुछ बातें साफ कर चुका है, जैसे कि लंच को लेकर कोई निर्धारित टाइम तय नहीं किया गया है। 


हालांकि, यह साफ है कि अभी भी बैंकों में लंच के टाइम पर लोगों को अंदर जाने के लिए भी मनाही है। पहली बात तो यह कि बैंक के कर्मचारी एक समय पर लंच के लिए नहीं जा सकते। काम चालू रहे, इस हिसाब (bank lunch complaint) से उन्हें स्थिति बनानी होती है। वहीं, लंच के लिए 1 घंटा बैंक बंद रहे, यह तो बिलकुल ही गलत है। तो इसी के चलते आइए जानते हैं इससे जुडे आरबीआई के सारे नियम-

 

दरअसल, इस मामले पर आरटीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जवाब मांगा तो आरबीआई ने बताया कि किसी भी बैंक में यह नियम नहीं हैं कि बैंक के सभी कर्मचारी एक साथ लंच करने नहीं जा सकते हैं। नियमानुसार उन्हें एक-एक करके लंच ब्रेक लेना होता है। इस दौरान भी ग्राहकों का नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलते रहना चाहिए।


लेकिन आरबीआई के बनाए नियमों से परे यदि कोई भी बैंक कर्मचारी लंच के नाम पर आपके काम को घंटों रोके रहता है या फिर ग्राहकों को टालने की कोशिश है। इस स्थिति में आप उसकी शिकायत बैंक मैनेजर से कर सकते हैं। 


ऐसे में आप बैंक मैनेजर को भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक मैनेजर भी आपकी बात को नहीं सुनता है। ऐसे में आप नोडल (Banking Rights) ऑफिसर से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। यही नहीं आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकपाल और उपभोक्ता फोरम में भी इसकी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मौजूद है। 


आप cms.rbi.org.in पर, CrPC@rbi.org.in पर ईमेल करके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद आपकी कंप्लेन की जांच करके संबंधित कर्मचारी पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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