RBI guidelines : ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने दिन में वापस लौटाएगा पैसे, रिजर्व बैंक ने बताए नियम

My Job Alarm (RBI guidelines ) : दरअसल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यह लोगों के लिए कम समय में पैसों का लेन-देन करने का सबसे आसान तरीका बन गया है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान लोग कैश रखना जरूरी नहीं समझते। लेकिन आपको बता दें कि हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं क्योंकि अक्सर आपने भी कई बार देखा होगा की ऑनलाइन पैसे भेजते समय ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है लेकिन पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम परेशान हो जाते हैं और हो भी क्यों न, यह आखिर ये हमारी मेहनत की कमाई है। और ऐसे में अक्सर आपको लोग सलाह देते हुए मिल जाएंगे कि आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर फेल ट्रांजेक्शन पर बैंक को कितने दिन में पैसा लौटाना होता है। जानिए क्या हैं RBI के नियम...
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर तय समय में बैंक से रिफंड नहीं मिलता है तो क्या बैंक आपसे पेनाल्टी वसूलेगा? क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक समय पर रिफंड नहीं करता है तो उस पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जाती है। आज हम आपको RBI के कुछ ऐसे ही नियमों (Reserve Bank of India Rules) के बारे में बताने जा रहे हैं।
RBI का TAT Harmonisation नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साल 2019 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम (turn around time) के लिए ग्राहकों को बराबर मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे। आसान भाषा में कहें तो अगर बैंक किसी फेल ट्रांजेक्शन (failed transaction) के मामले में तय समय सीमा के अंदर डेबिट हुए पैसे वापस नहीं करता है, तो बैंक को आपको पेनाल्टी देनी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरबीआई के (rule of RBI) इस नियम के अनुसार, बैंक रिफंड देने में जितने दिन की देरी करेगा, उसके हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाएगा।
केवल इस स्थिति में मिलेगी पेनाल्टी
आपको बता दें कि आपका बैंक आपको जुर्माना तभी देगा जब लेनदेन की विफलता के (Reason for transaction failure) पीछे कोई ऐसा कारण होगा जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था।
कितने दिनों की होती है सीमा?
यदि एटीएम में लेनदेन (ATM transactions) के दौरान पैसे कट जाते हैं लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं, तो इस स्थिति में बैंक को 5 दिनों के भीतर काटी गई राशि वापस करनी होगी। कार्ड से कार्ड ट्रांसफर के मामले में, यदि खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचता है, तो इस स्थिति में बैंक को टी+1 यानी लेनदेन के दिन और अगले दिन सहित 2 दिनों के भीतर राशि वापस करनी होगी।