लोन लेने वालों को RBI ने दी बड़ी राहत, गाइडलाइन जारी
RBI - पिछले कुछ सालों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर ने खूब तरक्की की है। आज देश में लगभग हर किसी के पास बैंक खाता है। भारतीय बैंक दबाकर लोन भी बांट रहे हैं। इसी लोन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नियम बनाए हैं, जिनका बैंकों को पालन करना होता है। लेकिन, अब केंद्रीय आरबीआई (reserve bank of india) को पता चला है कि कुछ बैंक इन नियमों का पालन न कर ग्राहकों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन जारी की है। इससे लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
लोन लेने से पहले जान लें प्रमुख बैंकों की प्रोसेसिंग फीस
आरबीआई (RBI) की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है, हालांकि बैंकों को कई सौ करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है।
ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) , कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के होम लोन के प्रोसेसिंग शुल्क क्या हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक होम लोन पर अपने ग्राहकों से प्रोसेसिंग फीस के तौर पर लोन की राशि का 0.35% प्लस लागू जीएसटी (GST) वसूलता है, जो न्यूनतम 2,000 रुपये प्लस जीएसटी और अधिकतम 10,000 रुपये प्लस लागू जीएसटी है।
HDFC Bank लोन की राशि पर अधिकतम 1% और न्यूनतम 7500 रुपये प्रोसेसिंग फीस के तौर पर वसूलता है.
वहीं आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ऋण राशि का 0.50% - 2.00% या 3000 रुपये जो भी अधिक हो वसूलता है.
इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) अपने ग्राहकों से लोन की राशि पर 1% + जीएसटी का प्रोसेसिंग चार्ज वसूलता है.
लोन मंजूर होने की तारीख से वसूला जा रहा था ब्याज
बता दें कि आरबीआई (RBI) ने बैंको के आनसाइट निरीक्षण में पाया था, कुछ ऋणदाता लोन पर ब्याज लोन देने की तारीख की बजाय लोन मंजूर होने की तारीख से ब्याज वसूल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI guidelines) ने यह भी कहा कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां चेक के जरिए लोन वितरित (loan disbursed) किए गए और कर्जदाताओं ने चेक की तारीख से ब्याज वसूला है, जबकि चेक ग्राहक को कई दिनों बाद सौंपा गया. आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं को चेक जारी करने के बजाय ऑनलाइन खाता हस्तांतरण (Online Account Tranfer) के माध्यम से लोन वितरित करने का भी निर्देश दिए थे।