My job alarm

सिर्फ RBI नहीं छापता नोट, कॉटन पर होते हैं प्रिंट, जानिए छपने से लेकर आपकी जेब तक पहुंचने का सफर

RBI - भारतीय करेंसी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल-जवाब होते है? जैसे- नोट कहां छपता है और कौन छापता है? क्या भारतीय करेंसी नोट (Indian Currency Note) कागज के बने होते हैं? एक नोट को छापने में कितना खर्च आता है? ऐसे में अगर आप भी इन्हीं सवालों से जुड़े जवाब जानना चाहते है तो चलिए आइए आज जान लेते है इस खबर में-

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सिर्फ RBI नहीं छापता नोट, कॉटन पर होते हैं प्रिंट, जानिए छपने से लेकर आपकी जेब तक पहुंचने का सफर

My job alarm - Indian Rupee: अक्सर कई लोगों के मन में भारतीय करेंसी को लेकर कई तरह के सवाल-जवाब होते है? जैसे- नोट कहां छपता है और कौन छापता है? क्या भारतीय करेंसी नोट कागज के बने होते हैं? एक नोट को छापने में कितना खर्च आता है? सिक्कों को लेकर क्या नियम हैं? ऐसे में अगर आप भी इन्हीं सवालों से जुड़े जवाब जानना चाहते है तो चलिए आइए आज जान लेते है इस खबर में-

RBI नहीं छापता नोट-

-आरबीआई की मानें, तो मौजूदा समय में जो नोट वैध हैं। इन सभी नोटों की छपाई भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। इन बैंकनोट्स को छापने के लिए चार विशेष करेंसी प्रेस हैं।

- इनमें से दो का स्वामित्व भारत सरकार के पास है, जिसे वह अपने कॉरपोरेशन ‘सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (SPMCIL) के जरिए संचालित करती है।

- शेष दो को RBI अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) की मदद से चलाती है।

- SPMCIL की करेंसी प्रेस नासिक (पश्चिमी भारत) और देवास (मध्य भारत) में हैं। वहीं BRBNMPL के दो प्रेस मैसूर (दक्षिण भारत) और सालबोनी (पूर्वी भारत) में हैं।

कॉटन पर प्रिंट होता नोट-

भारतीय करेंसी नोट स्पर्श करने में भले ही बिल्कुल कागज की तरह महसूस हों, लेकिन उन्हें बनाने में कपास का इस्तेमाल (use of cotton) होता है। आरबीआई (Reserve Bank Of India) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मौजूदा समय में भारतीय करेंसी नोट (Indian Currency Note) को जिस कागज पर छापा जाता है, वह 100% कॉटन से बना होता है।

कपास के रेशों में पाए जाने वाले लेनिन फाइबर के साथ गैटलिन और Adhesive Solution मिलाकर खास तरह का पेपर तैयार किया जाता है। उस पेपर पर छपे नोट लंबे समय तक खराब नहीं होते।

कैसे बदला जाता है नोट का डिजाइन?

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत भारत में केवल आरबीआई को ही बैंक नोट जारी करने का अधिकार है। नोट का डिजाइन (note design) कौन तय करेगा, इसे लेकर धारा 25 में विस्तार से बताया गया।

सिक्कों को लेकर क्या है नियम-

सिक्के बनाने में आरबीआई की भूमिका बहुत सीमित है। SPMCIL के स्वामित्व वाली चार टकसालों में सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के मुताबिक (According to Section 38 of the Reserve Bank of India Act), रिजर्व बैंक सिक्कों का केवल वितरण कर सकता है।

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