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RBI नहीं जारी करता ये नोट, ना ही गवर्नर के होते साइन, फिर कौन है इसका माईबाप

Indian Currency Facts : अधिकतर लोगों को अब ये जानकारी तो होगी ही कि भारत में जो भी नोट सिक्के जारी किए जाते है वो सरकार और आरबीआई मिल कर जारी करते है। नोटबंदी से लेकर नए नोटों को चलन में लाने का काम भारत के केंद्रीय बैंक (central bank of India Updates) और सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते है कि एक ऐसा नोट भी होता है जो कि RBI के द्वारा जारी नही किया जाता है और उस पर गवर्नर के साइन भी नही होते है। आइए जान लें कौन सा है ये नोट...
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RBI नहीं जारी करता ये नोट, ना ही गवर्नर के होते साइन, फिर कौन है इसका माईबाप

My job alarm - (Bank Note updates) बैंक और करेंसी से जुड़ा सारा काम भारत के केंद्रीय बैंक (RBI)  यानि कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ही करता है। ये तो आप जानते ही है कि आरबीआई करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है। लेकिन क्या आप ये जानते है कि भारत में एक ऐसा नोट भी है जो कि आरबीआई के द्वारा जारी नही किया जाता है। अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नही होती है। आइए आज हम आपको बताते है कि भारतीय करंसी (Indian Currency note) का ऐसा कौन सा नोट होता है। 


कब हुई रिजर्व बैंक की स्थापना?


आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना (Establishment of Reserve Bank of India) आजादी से पहले 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। इससे पहले भारत सरकार ही मुद्रा (currency of government of india) यानी नोट और सिक्के जारी करती थी। बता दें कि अगस्त 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने अपने स्तर से 1 रुपये का सिक्का जारी किया था। तब से लेकर आज तक यह प्रचलन बरकरार है।


इस नोट पर नहीं होता RBI गवर्नर का हस्ताक्षर


इस खबर के माध्यम से हम जिस नोट की बात कर रहे है वो है एक रुपये के नोट जिस को भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) जारी नहीं करता है। इसे भारत सरकार जारी करती है। यही कारण है कि एक रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता। एक रुपये के नोट पर देश के वित्त सचिव का हस्ताक्षर (Signature of Finance Secretary) होता है। आज के समय में नोट के रूप में एक रुपया सबसे छोटी मुद्रा है।


जारी करने का हक RBI का


अभी हाल ही में नोट को जारी करने का अधिकार RBI के पास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधीनियम की धारा (Section of Reserve Bank of India Bye-laws)  22 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी बैंक नोट (bank note) को जारी करने का एकल अधिकार RBI के पास है। वहीं धारा 24 के अनुसार आरबीआई 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, या उसे अधिक मूल्य के नोट जारी कर सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि धारा 22 या 24 में कहीं भी स्पष्ट रूप ये 1 रुपये जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक (reserve bank of India) को नहीं है। इसलिए प्रचलन को कायम रखते हुए केंद्र सरकार आज भी अपने स्तर से 1 रुपये का नोट जारी करती है।


जान लें भारत सरकार की ओर से कौन जारी करता है 1 रुपया?


आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 रुपये का नोट और सिक्का केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) द्वारा जारी किया जाता है। अन्य नोटों के विपरीत 1 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) की जगह वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।


साल 1917 में जारी हुआ पहला नोट, दो बार बंद हुई छपाई


सबसे पहले शुरूआत की अगर बात करें तो एक रुपये के पहले नोट का मुद्रण 30 नवंबर 1917 को हुआ था। पहले नोट पर किंग जॉर्ज पंचम की फोटो थी। 


भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार, 1926 में पहली बार एक रुपये के नोट की छपाई (printing of notes in India) बंद हो गई थी। 


इसे 1940 में फिर से शुरू किया गया। 


इसके बाद 1994 में एक रुपये के नोट की छपाई (printing of one rupee note) फिर से बंद कर दी गई। 


2015 में दोबारा इसकी शुरुआत हुई। 


क्या है भारतीय करेंसी का प्रतीक? 


भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (Reserve Bank of India website)  के मुताबिक, भारतीय करेंसी का नाम भारतीय रुपया (INR) है। भारतीय रुपये का प्रतीक (Indian rupee symbol) “₹” है। यह डिजाइन देवनागरी अक्षर “₹” (र) और लैटिन के बड़े “आर/R” अक्षर के समान है जिसमें टॉप पर दोहरी क्षैतिज रेखा है।
 

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