RBI ने एक झटके में बंद कर दिया ये बैंक, जानिये ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस
My job alarm - (RBI News) आरबीआई बैंक द्वारा ही सभी बैंकों के लिए जरूरी निर्णय लिए जाते हैं। जिसके तहत अगर किसी पर कर्ज बढ जाता हैं या कोई बैंक घाटे में चला जाता हैं तो ग्राहकों की सुविधा के लिए आरबीआई द्वारा उस बैंक का लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता हैं। इसी के चलते हाल ही में आरबीआई बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस (License canceled) रद्द कर दिया है जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में अकाउंट होगा उन लोगों को परेशानी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
बैंक के पास नहीं है पूंजी -
आरबीआई ने सभी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक जैसी वजहें बताईं. केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है. यदि ये बैंक चलते रहे तो जनहित पर गहरा असर पड़ेगा। इन बैंकों का अस्तित्व इनके ग्राहकों के लिए हानिकारक (Cooperative Bank) है। इन्ही कारणों के चलते आरबीआई को इतना बडा फैसला लेना पडा हैं ताकि ग्राहकों को भविष्य में नुक्सान ना उठाना पडे।
बैंक नहीं कर पाएगा जमा और निकासी -
बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने इस बैंक को बाधित करने को लेकर बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग (Color Merchants Cooperative Bank) कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। इस तरह बैंक के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा।
बैंक को बंद करने के दिए आदेश -
आरबीआई के दिए गए बयान के मुताबिक (RBI update) सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए अंकुश -
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं जिनमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपये तक की निकासी की ही अनुमति दी गई है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस (The Kapol Co-operative Bank Limited) रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन अंकुशों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा । यह नियम अभी सिर्फ 6 महीनों तक ही लागु रहेगें।
लोन नहीं दे सकता बैंक
आरबीआई बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का ग्राहकों को गहरा असर देखने को मिलेगा। इसी के चलते बता दें कि अब केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश दिए हैं कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी पूर्व-अनुमति के बगैर न तो किसी ग्राहक (Cooperative Bank) को कर्ज दे सकता हैं और न ही पुराने ऋण का नवीनीकरण कर सकता है। इसके अलावा कोई निवेश करना और नई पुंजी स्वीकार करना भी बैंक के लिए बाधित हो गया हैं।
ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपये
आरबीआई ने इस बैंक के लेनदेन पर प्रतिबंद लगाते हुए बताया कि इस बैंक के ग्राहकों को अपनी टोटल जमा राशि में से कुल 50,000 रुपये से अधिक (RBI shut this bank) राशि निकालने की मंजुरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई निवेश करने और नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई हैं।