RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिये ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस
RBI Action on Bank :भारतीय रिर्ज बैंक यानी आरबीआई समय समय पर आम जनता के हितों की रक्षा के लिए फैसला लेता रहता है। एक बार फिर से आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बैंक का लाइसेंस रद्द (Bank license canceled) कर दिया है। RBI के आदेश के अनुसार, इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यदि आपका भी इस बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए अहम है। आइए नीचे खबर में जानते हैं आरबीआई (RBI) के इस फैसले से ग्राहकों की जेब पर कितना असर पड़ेगा।

My job alarm - बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपका पूर्वांचल सहकारी बैंक (Purvanchal Cooperative Bank) में खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक उगाजीपुर में स्थित है।
आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके कारण इसका लाइसेंस रद्द करना आवश्यक हो गया। केंद्रीय बैंक ने राज्य के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्देशित किया है कि वह बैंक को बंद करने के साथ ही एक परिसमापक नियुक्त करें।
बैंक ग्राहकों का क्या होगा?
पूर्वांचल सहकारी बैंक (Purvanchal Cooperative Bank license cancelled) में पैसा जमा करने वाले ग्राहकों की चिंता को लेकर आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि लिक्विडेशन प्रक्रिया के तहत प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और लोन गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता अपनी पूरी राशि पाने के लिए योग्य हैं। हालांकि, आरबीआई (RBI Update) ने कहा है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के चलते सभी जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।
दो बड़े बैंकों पर भी चला आरबीआई का डंडा
आरबीआई (RBI) ने अपने बयान में बताया कि बैंक के पास उचित पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यदि बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आरबीआई ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े बैंकों, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। इन बैंकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने इन पर करोड़ों का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने यह बताया कि ये बैंक केंद्रीय बैंक के कई नियमों (RBI rules) का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते यस बैंक पर 91 लाख रुपये और आईसीआईसीआई बैंक (Fine on ICICI Bank) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
जुर्माने का कारण
RBI ने हाल ही में यह भी बताया कि दोनों बैंकों ने कई दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। यस बैंक पर कस्टमर सर्विस और इंटरनल एंड ऑफिस अकाउंट (Internal and Office Account) से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप था। आरबीआई के समक्ष कई ऐसे मामले आए, जहां बैंक ने पर्याप्त बैलेंस न होने के बावजूद कई अकाउंट से चार्ज वसूला। साथ ही, इन बैंकों में इंटरनल एंड ऑफिस अकाउंट से अवैध गतिविधियां भी की जा रही थीं।
यस बैंक पर जुर्माना
आरबीआई के मूल्यांकन में यह भी पाया गया कि 2022 के दौरान यस बैंक (Yes Bank) ने कई बार ऐसे उल्लंघन किए। बैंक ने फंड पार्किंग और कस्टमर ट्रांजेक्शन को रूट करने जैसे अवैध उद्देश्यों के लिए अपने ग्राहकों के नाम पर कुछ इंटरनल अकाउंट खोले और चलाए। इसी के चलते बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।