RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, 4 प्रतिशत ग्राहकों को होगा नुकसान
My job alarm - (Bank licence cancelled ) भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंकों के सुचारू रूप से संचालन के लिए कई नियम और कानून तय किए जाते है। देश के सभी बैंको को आरबीआई के दिशा-निर्देशों (RBI guidelines) के हिसाब से काम करना होता है और अगर कोई बैंक इन नियमों से बाहर जाकर कोई कार्य करते है तो आरबीआई की उस पर नजर रहती है और तुरंत ही केंद्रीय बैंक (central bank updates) के द्वारा ऐसे बेंको पर एक्शन लिया जाता है। अभी हाल ही में ऐसा ही एक अपडेट सामने आ रहा है कि रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकिंग सेक्टर के रेग्युलेटर (Banking sector regulator bank) भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों ही एक बड़ा फैसला किया है। बता दें कि केंद्रीय बैंक ने विजयवाड़ा बेस्ड एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इस बैंक में पूंजी से जुड़ी दिक्कतों की पहचान की गई थी, जिसके बाद ये संभावना देखी गई कि शायद बैंक अपने ग्राहकों को पैसा चुकाने में समर्थ ना हो, इसलिए उसका लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया गया। केंद्रीय बैंक (central bank of India) के इस कदम के बाद ग्राहकों को भी नुकसान का सामना करना पड़ने वाला है।
इस बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल
आज की हमारी इस खबर में हम जिस बैंक का जिक्र कर रहे है वो है दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Durga Co-operative Urban Bank)। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी की कमी थी, साथ ही आने वाले समय में कमाई की संभावना भी कम थी। इसलिए बैंक का लाइसेंस कैंसिल (Durga Co-operative Urban Bank license cancelled) हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक को 12 तारीख से ही कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन ग्राहकों को भी करना पड़ सकता है नुकसान का सामना
लाइसेंस कैंसिल करने तक तो ठीक है लेकिन आरबीआई के आदेश (RBI orders) के अनुसार बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने से उसके करीब 4 प्रतिशत ग्राहकों को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि इन सब में एक अच्छी खबर ये भी है कि 95.8 प्रतिशत ग्राहकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। इन ग्राहकों को बैंक में जमा उनकी रकम पूरी तरह से उन्हें मिल जाएगी। उनका जमा राशि को लौटाने का काम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC act) की ओर से किया जाएगा। देश में लोगों को बैंक में उनकी 5 लाख रुपए तक की कुल जमा पर बीमा सुरक्षा मिलती है।
RBI ने दिए निर्देश
इसके बाद भारत के केंद्रीय बैंक (RBI) ने अपने आदेश में आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं इन संस्थाओं को बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेशन ऑफिसर नियुक्त (Liquidation officer appointment) करने के लिए भी आदेश जारी किए गए है।
किया जा चूका है 9.84 करोड़ रुपए का भुगतान
दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के बंद होने की संभावना पहले से ही लगाई जा चुकी थी। इसलिए हालातों को देखते हुए डीआईसीजीसी (DICGC) ने 31 अगस्त 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था। इस बैंक का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में आरबीआई का कहना है कि बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) -1949 के नियमों का पालन नहीं कर सका है। इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द (Bank license cancelation reason) कर दिया है। बैंक ने इसे लेकर फाइनल निर्देश ही जारी कर दिए है।