सिबिल स्कोर को लेकर RBI लाया नया नियम, अब ग्राहकों को प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा मुआवाजा
RBI - हाल ही में आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने क्रेडिट स्कोर (Credit Score) को लेकर बैंकों और वित्तीय कंपनियों के लिए नया नियम जारी किया है। जिसके तहत अगर कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन गलत क्रेडिट रिपोर्ट को सही करने में 30 दिन से अधिक का समय लेता है तो उसे ग्राहक को मुआवजा देना होगा... इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें।
My job alarm - आमतौर पर देखा जाता है कि बैंकों की ओर से किसी व्यक्ति के लोन बकाया से जुड़ी गलत जाकारी क्रेडिट रिपोर्ट (Credit Report) में अपडेट कर दी जाती है और इस कारण उस व्यक्ति को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट सही कराने में महीनों का समय लग जाता है और उसका क्रेडिट स्कोर (Credit Score) भी खराब हो जाता है। इसी समस्य को देखते हुए आरबीआई ।(भारतीय रिजर्व बैंक) ने एक नया नियम निकाला है।
ये हैं RBI का नया नियम?
आरबीआई (Reserve Bank Of India) की ओर से कहा गया है कि अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (बैंक और एनबीएफसी) और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी किसी व्यक्ति की गलत क्रेडिट रिपोर्ट सही करने में देरी करते हैं तो उस व्यक्ति को मुआवजा देने की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋणदाताओं, वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट ब्यूरो से कहा कि वे ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को 30 दिनों के भीतर हल करें या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना अदा करें.
कौन देगा मुआवजा?
जानकारी के मुताबिक अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन गलत क्रेडिट रिपोर्ट की शिकायत मिलने के 21 कैलेंडर दिनों में उसे सही करके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी भेजने में असफल रहता है तो ये मुआवजा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (Credit Institutions) की ओर से शिकायतकर्ता को दिया जाएगा।
क्रेडिट रिपोर्ट पर मिलेगा अलर्ट -
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि अगर कोई बैंक या एनबीएफसी किसी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट चेक (Credit Report Check) करती है तो उसे इसकी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (Credit Information Company) और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जानी चाहिए।