My job alarm

RBI ने इस बैंक के लेन देन पर लगी रोक, ग्राहकों को सिर्फ इतना पैसा मिलेग वापस

RBI: बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक (RBI cancels licence) का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। इसी के चलते आपको बताने जा रहे हैं कि किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया हैं। आईये जानते हैं RBI के इस फैसले से ग्राहकों पर क्या असर होगा।
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RBI ने इस बैंक के लेन देन पर लगी रोक, ग्राहकों को सिर्फ इतना पैसा मिलेग वापस

My job alarm - (Bank License)  भारतीय रिजर्व बैंक अनुपालन को लेकर काफी सख्त रुख अपना रहा है। बैंकों के कार्यों पर केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) बारीकी से नजर रखता है। यदि कोई बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। कारोबार नहीं कर पाने की स्थिति या नियमों की अवहेलना करने पर बैंकों का लाइसेंस तक कैंसिल किया जाता है। 

रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा, "यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा." रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी के अभाव और आय की संभावना नहीं होने के चलते बैंक का (Nagari Sahakari Bank) लाइसेंस रद्द कर दिया गया । अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। इसी के चलते बैंक ने  कारोबार बंद होने के प्रभाव से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है। 

 

ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस 

 

आरबीआई ने कहा कि शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई की (bank license cancelled) संभावनाएं नहीं हैं, इसलिए लाइसेंस कैंसिल किया गया है। इसी के चलते आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं कि इस फैसले से ग्राहकों को भी नुक्सान उठाना पडेगा या नहीं।


बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों से डाटा मांगा। बैंक की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 99.85 फीसदी ग्राहक (RBI Action on banks) डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। अगर बैंक के किसी नुक्सान के चलते लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता हैं तो इसमें ग्राहकों का कोई नुक्सान नहीं होना चाहिए। 


आरबीआई ने आगे कहा कि कोऑपरेटिव बैंक अपनी मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति के साथ अपने डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। कोऑपरेशन कमिशनर और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव (RBI Action on Co-operative Banks) सोसाइटी, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।


अगर आपका भी इस बैंक में खाता हैं तो आपको यह बात जरूर जान लेनी चाहिए कि लिक्विडेशन पर हर एक डिपॉजिटर DICGC से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम करने का (Co-operative Banks) हकदार होगा। मालूम हो कि DICGC ने पहले ही कुल इंश्योर्ड जमा का 41.60 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है।
 

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