होम लोन को लेकर RBI का बड़ा फैसला, ग्राहकों को मिलेगा 5000 रुपये दिन का हर्जाना
My job alarm - होम लोन एक सिक्योर्ड लोन है क्योंकि जब आप बैंक में होम लोन (Home Loan) लेने के लिए जाते है तो आपकी प्रोपर्टी को कोलेटरल (loan rules) के तौर पर बैंक के पास रखा जाता है। लेकिन जब आप लोन का भुगतान कर देते है तो बैंक द्वारा आपको ये कागजात वापिस कर दिए जाते है लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक के द्वरा लोन के भुगतान के बाद भी आपके पेपर्स नही लौटाए जाते (rbi decision on home loan) है। इससे लोन धारक को काफी दिक्कत होती है। लेकिन इसी के निवारण के लिए केंद्रीय बैंक (central bank of India) के द्वारा एक जरूरी फैसला लिया गया है।
अब आरबीआई ने बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज (property papers in bank) लौटने के नियम जारी करते हुए बैंकों से साफ कर दिया है। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्री के कागज (registry papers) लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था और बैंक की प्रक्रिया (bank loan process) के चलते इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे।
ब्रांच में हो प्रॉपर्टी के कागजात
केंद्रीय बैंक द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद होम लोन (home loan rules) ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकेगी। केंद्रीय बैंक ने बैकों से यह भी साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुकता कर दिया है। उनके प्रॉपर्टी के कागजात उस ब्रांच में 30 दिन के अंदर होना चाहिए जहां से लोन लिया गया है। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा (loan facility) के लिए 30 दिन की समय सीमा फिक्स कर दी है।
बैंक करेगा ग्राहक के नुकसान की भरपाई
लोन की अवधि के दौरान या फिर बाद में अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर (Home Loan Customer's Property Paper) खो जाता है या दस्तावेज खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve bank of India) ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी (Banks have to compensate customers for their losses) होगी। RBI ने बैकों को निर्देश देते हुए कहा है कि दस्तावेज खो जाने की स्थिति बैंक अगले 30 दिन के अंदर नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को लौटाने होंगे।
बैंक को देना होगा 5000 रुपए हर दिन का हर्जाना जुर्माना
इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी (Reserve Bank of India issued instructions) करते हुए बैंकों से कहा है कि किसी भी ग्राहक को लोन के भुगतान के बाद दस्तावेज (return Documents after loan payment) लौटाने में बैंक देरी न करें। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे हर दिन ग्राहक को 5000 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होगा।
बता दें कि भारत के केंद्रीय बैंक (central bank of India) को ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी कि लोन चुकता करने के बाद भी आसानी से उस ग्राहक को उनके प्रॉपर्टी पेपर (property papers in Bank) नहीं मिल पाते थे। इसलिए बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) कंपनियों को आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है। इसके बाद इसका सख्ती से पालन करने का आदेश है।