Property Transafar Rules : प्रोपर्टी का कानूनी तौर पर कैसे बनते हैं मालिक, जानिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर का सही तरीका
Property Transafar Rules : अक्सर प्रोपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव होता है. इसी कड़ी में आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बताने जा रहे है कि आखिर कानूनी तौर पर प्रोपर्टी का मालिक (Property owner) कैसे बनते है... साथ ही आइए नीचे खबर में जान लेते है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सही तरीका-

My job alarm - (Property transfer rules) घर दुकान या जमीन खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन कानूनी पेंचों के चलते अधिकतर लोग इसमें निवेश (Invest) करने से डरते हैं. खासतौर पर अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम हो और इसे ट्रांसफर कराना हो तो समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है.
लेकिन आपको बता दें कि अब आप बिना परेशानी के बेहद आसान तरीकों से इसे अपने नाम ट्रांसफर (tranfer) करा सकते हैं. प्रॉपर्टी विवादों (Property Disputes) से बचने के लिए इसे ट्रांसफर कराया जाना जरूरी भी है. इसी के जरिए आप कानूनी तौर पर संपत्ति के मालिक (legal Owner Property) कहलाते हैं.
अगर आप अपनी संपत्ति को ट्रांसफर (Transfer) करने के रास्ते तलाश रहे हैं तो इसे कानूनी तौर पर ट्रांसफर करने के लिए तीन विकल्प मौजूद हैं.
- सेल डीड (Sale Deed)
- गिफ्ट डीड (Gift Deed)
- त्यागनामा (Resignation letter)
हालांकि इन तीनों विकल्पों में से आप किसी को यूंही नहीं चुन सकते, क्योंकि इनमें से हर एक का रोल अलग है. भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि आप इनमें से किसी एक को जरूर चुने. आइए नीचे खबर में जान लेते है इनके बारे में विस्तार से.
क्या है सेल डीड, कब पड़ती है इसकी जरूरत-
प्रोपर्टी को अपने नाम करवाते समय सबसे अहम पहलू सेल डीड होती है. इसे एक तरह से ट्रांसफर डीड या बिक्रीनामा भी कहा जाता है, जिसे सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (Sub-Registrar Office) में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है. इसके बाद प्रॉपर्टी नए मालिक के नाम ट्रांसफर होती है. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संपत्ति खरीदने वाले शख्स का आपसे संबंध नहीं होना चाहिए. कानूनी तौर से प्रोपर्टी को अपने नाम करवाने में सबसे ज्यादा यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है. यह धोखाधड़ी से बचते हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का बेहद आसान तरीका है. एक रजिस्टर्ड बिक्रीनामा (registered sale deed) इस बात का भी सबूत होता है कि आपने प्रोपर्टी को बेच दिया है.
क्या है गिफ्ट डीड-
इस दस्तावेज के तहत बिना पैसों के लेनदेन के आप अपनी चल और अचल संपत्ति (movable and immovable property) किसी को तोहफे में दे सकते हैं. अचल संपत्ति को गिफ्ट में देने के लिए आपको स्टैंप पेपर (stamp paper) पर एक डीड बनवानी पड़ती है. साथ ही दो गवाहों से अटेस्ट (attest) कराने के बाद उसे रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा कराना पड़ता है.
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन (real estate registration) अनिवार्य है. अगर आप अपने रिश्तेदार को कोई संपत्ति बतौर गिफ्ट देते हैं तो टैक्स का कोई झंझट (No tax hassless) नहीं पड़ेगा. यहां रिश्तेदारों से मतलब पत्नी, भाई-बहन, पत्नी/ पति के भाई-बहन या माता-पिता के भाई-बहनों से है.
रिलुन्कुश डीड यानी त्यागनामा-
अगर आप किसी प्रोपर्टी में हिस्सेदार हैं और अपने अधिकार छोड़ना चाहते हैं, तो रिल्कुलश डीड एक उचित विकल्प है. यह गिफ्ट डीड की तरह होती है, जिसमें बिना पैसे के लेन-देन के अधिकारों का त्याग होता है और इसे एक बार बाद में बदला नहीं जा सकता. इसे दो गवाहों की मौजूदगी में अटेस्ट (attest) करना और रजिस्टर्ड (regiestered) कराना आवश्यक होता है.
स्टैंप ड्यूटी के मामले में रिश्तेदारों के लिए छूट या टैक्स (tax) में रियायत नहीं होती. यह डीड अक्सर तब प्रयोग की जाती है जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के निधन हो जाता है और उसकी संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है.