Property Tax : दिल्ली वालों की हुई मौज, प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल रही छूट, इस तारीख तक उठा सकते हैं फायदा
Delhi Property Tax Exemption : दिल्ली में रहने वालों की अब मौज हो गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को 5 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। यह फायदा 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले ही उठा सकते हैं। इसके बाद यह फायदा नहीं लिया जा सकता। आइये जानते हैं पूरी डिटेल।
My job alarm (ब्यूरो)। दिल्ली में अपना घर बनाकर रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स को छूट (Delhi Property Tax)के साथ चुकाया जा सकेगा। इसकी प्रक्रियाओं को भी अब आसान करने के साथ ही सुविधाजनक भी बनाया गया है। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) भरने वालों को 5 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। ऐसे में आप 30 सितंबर तक इसे भरकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से दी गई इस छूट का फायदा उठा सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने चलाया अभियान
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (New Delhi Municipal Council) ने हाल ही में प्रॉपर्टी टैक्स पर एकमुश्त 5 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया है। यह ऐलान 30 अगस्त शुक्रवार को किया गया। इस सुविधा का लाभ निजी संपत्ति के साथ सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार (Delhi Sarkar) हर साल प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए अभियान चलाती है। इसी कड़ी में यह कदम उठाया गया है।
वेबसाइट के जरिये पता करें टैक्स का ब्योरा
एनडीएमसी (New Delhi Municipal Council Update News) की ओर से आई जानकारी के अनुसार यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी उपलब्ध है और निजी संपत्ति रखने वालों को भी मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स का ब्योरा जानने के लिए एनडीएमसी (Delhi Govt.)की आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर सूची दी गई है। संबंधित करदाता अपने स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यहां लॉगिन कर सकते हैं।
पहले दी थी 10 फीसदी तक छूट
एनडीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को लेकर लगातार प्रोत्साहित करता रहता है। इससे पहले एनडीएमसी ने जून में भी छूट का ऑफर दिया था। तब 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स (Delhi me Property Tax Par Discount) जमा करने वालों को 10 फीसदी की छूट दी गई थी। इस समय के बाद प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को लेट में गिना गया है, यही कारण है कि इस बार यह छूट आधी करके सिर्फ 5 फीसदी दी जा रही है।
इनको मिलेगा फायदा
एनडीएमसी ने इस बारे में जानकारी साझा की है कि इसका फायदा निजी संपत्ति वालों के साथ सरकारी संपत्तियों के स्वामी को भी मिलेगा। हर सरकारी विभाग जिनका प्रॉपर्टी टैक्स (Delhi Me Property Tax Kitna h) बकाया है वे 30 सितंबर तक इसे जमा करके 5 फीसदी छूट का लाभ ले सकते हैं। यह प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर से पहले ही भरने में फायदा है, क्योंकि अंतिम सप्ताह में भारी भीड़ या साइट पर लोड हो सकता है।