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property purchase rules : भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है, जानिये सरकार के नियम

property purchasing rules in India :आजकल प्रोपर्टी में निवेश की ओर लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। जमीन व प्लाट खरीदकर रखने के पीछे यह भी कारण है कि एक तो उनके पैसों का सुरक्षित निवेश होता है तथा दूसरा यह कि शानदार रिटर्न मिल सके। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद (jameen khreedne ki limit) सकता है, क्या इसका कोई नियम या कानून है? तो आइये आपको बताते हैं इस बारे में विस्तार से।

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property purchase rules : भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है, जानिये सरकार के नियम

My job alarm - (property purchasing rules) आमतौर पर हर कोई अपनी बचत को जमीन या सोना-चांदी में निवेश करता है। प्रोपर्टी व सोना-चांदी खरीदना  रुपयों का सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों को इन्हें खरीदने की लिमिट का पता ही नहीं होता। गहनों की तरह ही जमीन खरीदने की भी सीमा (jameen khreedne ki limit kitni hai) होती है। यह हर राज्य में अलग-अलग है। इस बारे में नियम व कायदे कानून भी तय हैं। एक व्यक्ति एक सीमा से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

 


खेती की जमीन पर लिमिट

 


भारत में कृषि योग्य भूमि खरीदने  की सीमा को लेकर कोई कानून नहीं है। लेकिन राज्यों ने अपने अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कृषि योग्य जमीन खरीदने की एक सीमा तय कर रखी है। भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यानी के पूरे देश में जमीन रखने का कानून अलग-अलग है।

 


केरल व अन्य राज्यों में जमीन रखने का नियम

 

केरल राज्य की बात करें तो यहां भूमि संशोधन अधिनियम 1963 (Land Amendment Act 1963) के तहत एक अविवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। दूसरी ओर अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो परिवार का मुखिया 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि (cultivable land) खरीदने का अधिकार उसी को है जो खेती करता है। अधिकतम 54 एकड़ तक की भूमि खरीदकर एक व्यक्ति खेती कर सकता है। पश्चिम बंगाल में यह सीमा अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन की है। हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है। 


बिहार व कर्नाटक में यह है नियम

 

बिहार की बात करें तो 15 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन खरीदकर एक व्यक्ति खेती कर सकता है या करवा सकता है। कर्नाटक में महाराष्ट्र की तरह 54 एकड़ जमीन खरीदकर खेती की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में यह सीमा कम है। यहां पर एक व्यक्ति 12.5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन (bhoomi khreedne ka niyam) नहीं खरीद सकता। इसके अलावा इन राज्यों में स्थानीय निवासी, आदिवासी भूमि, लाल डोरा की जमीन कई तरह के जमीन सरकार के पास है, जिस पर राज्य सरकारों का हक है।


इस लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकते जमीन


अलग-अलग देशों में एक व्यक्ति के पास जमीन होने (bharat me jameen khreedne ki limit)के मामले में अलग-अलग नियम हैं।  पाकिस्तान में संपत्ति विरासत कानून में भी जमीन रखने का प्रावधान है। पाकिस्तान में भारत की तरह ही हर राज्य के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। बांग्लादेश में भी ऐसा ही प्रावधान है। तीनों देश में जमीन रखने (bhoomi khreedne ki limit) को लेकर अंग्रेजों के द्वारा पारित कानून अभी भी संशोधित रूप में लागू हैं।  भारत में इस नियम को लेकर कहा जा सकता है कि अगर आप निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन खरीदते हैं तो आपको सलाखों के पीछे की हवा खानी पड़ सकती है।

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