Property Documents : प्रोपर्टी की रजिस्ट्री के लिए सबसे जरूरी हैं ये 5 डॉक्यूमेंट, खरीदने से पहले जरूर जान लें
Property Documents : अगर आप कोई प्रॉपर्टी (Property) खरीदने जा रहे हैं तो यह बेहद जरूरी है कि उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें वरना आपको थाने से लेकर कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। दरअसल, प्रोपर्टी की कोई भी डील करने से पहले बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। वरना आप ठगी का शिकार हो सकते है...
My job alarm - (Property Documents) घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जरा सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। थाने से लेकर कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि घर या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तमाम जरूरी चीजों की बारीकी से जांच कर लें। कोई भी डील करने से पहले बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल करना जरूरी है। वरना आपके साथ ठगी हो सकती है।
आइए जान लेते हैं प्रॉपर्टी का सौदा फाइनल करने से लेकर रजिस्ट्री तक किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है…
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन 5 चीजों की जांच कर लें-
- किसी भी प्रॉपर्टी की डीड दो तरीके से होती है। पहला हम सीधे किसी डीड राइटर (Deed Writer) या एडवोकेट से मिलकर अपने ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं और डीड तैयार करवा कर रजिस्ट्री करवाते हैं।
दूसरा- हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए सारा काम करवाते हैं, जिसमें डीड बनवाने का काम भी प्रॉपर्टी डीलर (Property Dealer) ही करता है। दोनों में से कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन ध्यान रखें कि डीड प्रॉपर्टी रजिस्टर (Deed Property Regiester) कराने से चार-पांच दिन पहले ही तैयार करवा लें।
- डीड में प्रॉपर्टी की डिटेल को बारीकी से चेक करें। चेक करें की प्रॉपर्टी का दाखिल-खारिज उस शख्स के नाम है जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है। दूसरा- जो मेजरमेंट और चौहद्दी अंकित है वह सही होनी चाहिए। अगर आपको डीड की कोई बात समझ नहीं आ रही है तो किसी एडवोकेट (advocate) की मदद ले सकते हैं।
- डीड पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी का कैलकुलेशन (stamp duty calculation) भी कुछ दिन पहले ध्यान से कर लेना चाहिए। कई बार, लोग डीड में गलत फैक्ट लिखकर स्टांप ड्यूटी बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन इसकी रिकवरी भी निकाली जा सकती है। इसलिए बेहतर है कि पहली बार में ही सही जानकारी दें।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उसके टाइटल की जांच करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कभी भी रजिस्ट्री (regiestry) वाले दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस डीलर या सेलर के जरिए आप डील कर रहे हैं उससे प्रॉपर्टी के सारे टाइटल के पेपर की कॉपी मांगनी चाहिए। उन पेपर्स को ध्यान से देखना चाहिए कि टाइटल (Title) चेन पूरी है या नहीं।
- रजिस्ट्री से पहले ही चेक करें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस पर क्या वास्तव में सेलर का पजेशन है या नहीं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी और जब पजेशन (possession) लेने गए तो वहां किसी और का कब्जा मिलता है। 100 रुपये के स्टांप पेपर (stamp paper) पर पजेशन लेटर भी तैयार करवा लेंगे तो बेहतर होगा। इस पर बायर और सेलर दोनों के साइन होने चाहिए।