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PPF बना देगा लखपति, 1 लाख रुपये के निवेश पर मिलेंगे 27,12,139 रुपये

PPF -  पीपीएफ (Public Provident Fund) योजना में निवेश कर आप लखपति बन सकते है। आपको बता दें कि पीपीएफ एक लंबे समय के लिए एक सेविंग स्कीम है। इस योजना के तहत एक लाख रुपये के निवेश पर आपको 27,12,139 रुपये मिल सकते है....इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े।

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PPF बना देगा लखपति, 1 लाख रुपये के निवेश पर मिलेंगे 27,12,139 रुपये

My job alarm - Public Provident Fund: पीपीफ (Public Provident Fund) एक लंबे समय की निवेश योजना है।पीपएफ अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खुलवा सकते हैं। बता दें कि इस योजना को भारत सरकार चला रही है, जिसके कारण ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इस योजना में आप सालाना अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश (Investment) कर सकते हैं। सरकार की इस योजना का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है।

पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है?

यह खाता कोई भी व्यक्ति अपने नाम से किसी भी डाकघर या बैंक में खुलवा सकता है। इसके अलावा, खाता नाबालिग की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी खोला जा सकता है।

आइए जानते हैं की हर महीने 1,000, 2000 या 12,000 रुपये निवेश करने पर 15 साल की मैच्योरिटी के बाद कितना पैसा मिलेगा। समझे पूरा कैलकुलेशन..

सालाना इतने रुपये निवेश करने पर मिलेगा इतना रिटर्न-

आपको बताते चलें कि, सरकार की तय की गई ब्याज दरों के आधार पर ही बैंक और पोस्ट ऑफिस रिटर्न (post office return) का कैलकुलेशन करते हैं। पीपीएफ पर फिलहाल 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ कैलकुलेटर के मुताबिक अगर आप पीपीएफ खाते (PPF Accounts) में हर साल 1 लाख रुपये जमा करते हैं और 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। 15 साल बाद मैच्योरिटी (maturity) पर कुल 27,12,139 रुपये मिलेंगे। इसमें से आपका कुल निवेश 15,00,000 रुपये होगा और आपको इंटरेस्ट (Interest) के तौर पर 12,12,139 रुपये मिलेंगे।

इस कारण से फायदेमंद है PPF में निवेश-

पीपीएफ अकाउंट में आप सालाना सिर्फ 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं। एक Finacial year में अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर तीसरे साल से छठे साल तक इस पर लोन (loan) भी ले सकते हैं। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री (tax free) होता है। इसके अलावा आप इस निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) के तहत 80C के तहत छूट भी सकते हैं।

 नहीं निकाल सकते पांच साल तक पैसा-

हालांकि, आप पीपीएफ खाता खोलने के साल से अगले 5 सालों तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद फॉर्म 2 भरकर पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, अगर आप 15 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको एक प्रतिशत जुर्माना देना होगा

 

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