PF खाताधरकों को 23 साल की नौकरी पर मिलेगी 7500 रुपये मंथली पेंशन, जानिए EPFO के नियम
EPFO - यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपके पीएफ (Provident Fund) में काटा जाने वाला पैसा 10 साल तक जमा होता है, तो आप पेंशन के हकदार हैं। दरअसल एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि पीएफ खाताधारकों को 23 साल की नौकरी पर 7500 रुपये पेंशन मिलेगी....
My job alarm - EPFO : यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपके पीएफ (Provident Fund) में काटा जाने वाला पैसा 10 साल तक जमा होता है, तो आप पेंशन के हकदार हैं। आपके PF अकाउंट का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में जाता है, जिसे ईपीएफओ (EPFO) प्रबंधित करता है।
EPS 1995 में शुरू की गई थी और यह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर (organized sector) के कर्मचारियों के लिए है। आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आपका कार्यकाल कम से कम 10 साल हो और यह पेंशन 58 साल की उम्र के बाद शुरू होगी। अब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत आपकी पेंशन कितनी बनेगी।
अभी क्या है नियम-
अगर मौजूदा समय की बात करें तो हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत जमा होता है। कर्मचारी का योगदान भी 12 प्रतिशत ही होता है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 प्रतिशत राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS) में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है।
मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है। ऐसे में 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे।
मौजूदा नियम पर कितनी बनेगी पेंशन-
मान लिया कि आपने 23 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं। यानी आपके नौकरी की अवधि 35 साल रही। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15 हजार रुपये है। किसी भी कर्मचारी का EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है।
मंथली पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70.
मंथली पेंशन: 15,000X 33/70 = 7500 रुपए
अब हायर पेंशन का भी विकल्प-
केंद्र सरकार ने पिछले साल पहले से चली आ रही नॉर्मल पेंशन स्कीम के अलावा हायर पेंशन का भी विकल्प दिया था। ऐसे कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले EPF के मेंबर थे और इसके बाद भी वे मेंबर बने रहे, वे हायर पेंशन विकल्प के लिए योग्य हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है।
लेकिन हायर पेंशन (Higher Pension) विकल्प में इसे बढ़ाया जाना है। कई लेबर यूनियन की डिमांड (labour union demand) है कि इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाए। हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक अभी केंद्र की ओर से 21 हजार रुपये पर मंजूरी मिल सकती है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने हायर पेंशन का विकल्प चुना है तो ईपीएफओ आपके PF खाते से EPS की राशि को काट लेगा।
21000 रुपये बेसिक पर पेंशन-
मान लिया कि आपने 23 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर (retire) हो रहे हैं। यानी आपके नौकरी की अवधि 35 साल रही। मान लिया की EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में आपकी बेसिक सैलरी (Basic salary) 21 हजार रुपये है। किसी भी कर्मचारी का EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है।
मंथली पेंशन: 21,000X 35/70 = 10,500 रुपए
अगर 25000 रुपये बेसिक की मांग मंजूर हो-
मंथली पेंशन: 25,000X 35/70 = 12,500 रुपए
(नोट: EPFO ने अब तक हायर पेंशन कैलकुलेशन की प्रक्रिया घोषित नहीं की है। हमने यहां पुराने फॉर्मूले पर कैलकुलेशन (calculation) किया है। EPFO की ओर से इसकी जानकारी मिलने पर ही कैलकुलेशन में क्लेरिटी आएगी।)
जान लें कुछ जरूरी नियम-
कर्मचारी अगर EPFO में योगदान करता है, तो 10 साल नौकरी करने के बाद वह पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। यह पेंशन 58 साल की उम्र में मिलती है, जबकि 50 साल की उम्र से पेंशन (pension) कम कटौती के साथ मिलती है। अगर नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी 50 साल से कम उम्र का है, तो उसे 58 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा। 10 साल पूरे न किए तो पूरा पेंशन फंड निकाला जा सकता है।