PF खाताधारकों को फ्री में मिलता है 7 लाख का फायदा, आप भी उठा लें EDLI का लाभ
My job alarm - (EPFO Scheme) हर नौकरी पेशा व्यक्ति का अपना पीएफ खाता होता है। अगर आप भी एक पीएफ खाताधारक है तो ये खबर अपके बेहद काम की है। आज हम इस खबर के माध्यम से आपको ईपीएफ वालों को मिलने वाली एक ऐसी स्कीम के बोर में बताने वाले है जो कि आपके लिए फायदे का सौदा है। आज हम बात कर रहे है एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (Employees Deposit Linked Insurance) स्कीम के बारे में जिसके बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडीएलआई स्कीम ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली एक बीमा योजना (insurance scheme of epfo) है, जो पीएफ खाताधारक (PF account holder) को मिलती है। अगर नौकरी के दौरान ईपीएफओ मेंबर की मौत हो जाए तो ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत परिवार को 7 लाख तक की सहायता राशि मिलती है।
वैसे भी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेशों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इस योजना के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ (Pension and insurance benefits of EPFO) प्रदान किये जाते हैं।
जान लें EDLI के बारे में पूरी जानकारी
सरकार की ओर से मिलने वाली इस स्कीम का नाम है EDLI जिसका पूरा नाम कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना है और यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO insurance scheme) द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक बीमा कवर है। EPFO के सक्रिय सदस्य के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर 7 लाख रुपये तक का एकमुश्त भुगतान मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF rules) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले सभी संगठन स्वचालित रूप से EDLI के लिए नामांकित हो जाते हैं। यह EDLI योजना EPF और EPS के संयोजन में काम करती है ।
EDLI स्कीम की शुरुआत
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI scheme beginning) की शुरुआत ईपीएफओ की तरफ से सन् 1976 में की गई थी। इसके तहत मान लो अगर किसी वजह से ईपीएफओ मेंबर की मौत हो जाए, तो ये उसके परिवार को आर्थिक मदद देने के मकसद से इसे शुरू किया गया था। कर्मचारी को ये बीमा कवर (insurance cover to pf holders) एकदम मुफ्त में दिया जाता है। इसके लिए उसे अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता है। इस स्कीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से किया जाता है।
चेक करें EDLI की विशेषताएं
ईपीएफओ सदस्य स्वचालित रूप से ईडीएलआई (EDLI beneficiaries) के लिए नामांकित हो जाते हैं।
बीमा का लाभ सदस्य के परिवार के सदस्यों, कानूनी उत्तराधिकारियों या नामित व्यक्तियों द्वारा उठाया जा सकता है।
ईडीएलआई योजना का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है
EPFO सदस्य को EDLI योजना के तहत तभी कवर किया जाता है जब वह EPF का सक्रिय सदस्य है। EPF पंजीकृत कंपनी में सेवा छोड़ने के बाद उसका परिवार/उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति इसका दावा नहीं कर (how to claim for EDLI scheme) सकते।
नियोक्ता को ईडीएलआई अंशदान करना होगा और कर्मचारी के वेतन से कोई शुल्क नहीं काटा जा सकता
ईएलडीआई के अंतर्गत दावा राशि पिछले 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का 35 गुना है , जो अधिकतम 7 लाख रुपये तक हो सकती है।
औसत मासिक वेतन की गणना कर्मचारी के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के रूप में की जाती है।
इस योजना के तहत 1.75 लाख रुपये का बोनस भी लागू है
यदि नियोक्ता धारा 17 (2ए) के तहत कर्मचारियों के लिए उच्च-भुगतान वाली जीवन बीमा योजना लेता है तो वह योजना से बाहर निकल सकता है।
ये है EDLI स्कीम के फायदे
इसका सबसे बड़ा फायदा यही (EDLI Scheme Benefits) है कि नौकरी के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर ईपीएफ मेंबर के नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है।
इसके फायदों में दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि अगर मृतक मेंबर अपनी मौत से पहले 12 महीने तक लगातार नौकरी करता आ रहा था तो कम से कम नॉमिनी को 2.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनिफिट (edli calculation formula in death case) मिलेगा।
यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी सैलरी अधिकतम 15 हजार रुपये (who is eligible for edli scheme) है।
इसमें कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना होता है।
ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम
सरकार की इस स्कीम के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को क्लेम (how to claim insurance of EDLI scheme) करने के लिए आपको बता दें कि अगर कर्मचारी की असमय मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे कम होने पर उसकी तरफ से गार्जियन क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करते समय डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है।