NPS : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में हुआ बदलाव, नोटिफिकेशन जारी

My job alarm- ( NPS Rule Change for pension) देश के पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। कर्मचारियों को इस बात का तो पता ही होगा कि न्यू पेंशन स्कीम यानि कि NPS लागू हुए करीब 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके नियमों में लगातार बदलाव जारी ही (NPS new rules) है। समय-समय पर सरकार के द्वारा इसके नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे है। अभी भी आज की हमारी इस खबर के माध्यम से हम आपको इस स्कीम के नियमों में हुए कुछ बदलावों से ही अवगत कराने वाले है। कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Pension and Pensioners Welfare Department) ने अपनी हालिया गाइडलाइन में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते (what is voluntary retirement ) हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज 2021 के नियमों के तहत एनपीएस (NPS) में आने वाले सभी कर्मचारियों को इसकी सुविधा दी जाएगी। सर्विस रूल के नियम 12 के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट (voluntary retirement ) लेने वाले कर्मचारियों को एक निश्चित समय अवधि के बाद सेवानिवृत्ति का मौका दिया जाएगा और उन कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
जान लें कितने साल बाद बनेगी पेंशन
हाल ही में हुए नियमों में बदलाव के अनुसार सर्विस रूल के तहत प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी जो कि एनपीएस में आते (latest news for central employees) हैं, उन्हें 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कभी भी स्वैच्छिक रिटायरमेंट का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी समय नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को उनकी लगातार सेवा के 20 साल पूरे करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट की सुविधा (new NPS rules) मिलेगी।
3 महीने पहले करना होगा ये काम
इन नए नियमों के लिए जारी गाइडलाइन (NPS guidelines) में ये भी साफ बताया गया है कि जो भी कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहते है यानि कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते है उन्हे समय से पहले मतलब कि 3 महीने पहले ही बाकायदा लिखित रूप में इसके बारे में बताना होगा। नियोक्ता प्राधिकरण की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वह वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। रिटायरमेंट (voluntary retirement process) उसी दिन से लागू होगा, जबकि कर्मचारी का दिया गया 3 महीने का नोटिस पीरियड समाप्त होगा।
मिलेंगी ये सभी सुविधाएं
इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मयारियों को सरकार वह सभी सुविधाएं देगी जो पेंशन फंड नियामक रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority) की ओर से निर्धारित रहती है। यह सभी सुविधा उसी तरह की होगी जैसी रेगुलर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को दी जाती है। अगर कर्मचारी ने अपना कोई और एनपीएस खाता खोल रखा है तो इसके बारे में पीएफआरडीए (PFRDA) को सूचित करना होगा, ताकि इसकी सुविधाएं भी मिल सकें।