अब पुरानी कारों की बिक्री पर देना होगा ज्यादा GST, काउंसिल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला
GST Council Meeting - जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक राजस्थान के जैसलमेर (Jaisalmer of Rajasthan) में आयोजित हुई, जहां महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय नहीं हो सका। लेकिन आपको बता दें कि इस बैंक में पुरानी कारों की बिक्री पर GST को 12% से बढ़ाकर इतने फीसदी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, GST में यह बदलाव केवल कंपनियों या डीलर्स द्वारा बेची गईं पुरानी कारों से जुड़े ट्रांजेक्शन पर लागू होगा।
My job alarm- (GST Council Meeting) जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक राजस्थान के जैसलमेर (Jaisalmer of Rajasthan) में आयोजित हुई, जहां महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय नहीं हो सका। मंत्रियों के समूह ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर को कम करने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस पर कोई नतीजा नहीं निकला। काउंसिल ने इसके लिए अगली बैठक (GST Council Meeting) का निर्धारण किया है, जिसमें इस मुद्दे पर और विचार किया जाएगा।
इसलिए नहीं हो सका फैसला-
GST काउंसिल की 55वीं बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कमी का फैसला नहीं हो सका। काउंसिल ने बताया कि इस मुद्दे पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसलिए, मंत्रियों के एक समूह (GOM) को अतिरिक्त जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। यह खबर आम जनता के लिए निराशाजनक है, जो कम प्रीमियम की आशा लगाए हुए थे। वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजनाओं पर 18% जीएसटी लागू है।
फोर्टीफाइड राइस पर GST घटाया-
जीएसटी काउंसिल की हालिया मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली वस्तुओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। किसान यदि खुद बाजार में काली मिर्च (black pepper) और किशमिश बेचता है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं होगा। फोर्टीफाइड राइस करते समय जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया है। जीन थैरेपी जीएसटी के दायरे से बाहर होगी। फ्लाई ऐश वाले एएए पर 12% जीएसटी लागू होगा। बिना शुल्क वाले खाद्य पदार्थों (food items) पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि मरचेंट एक्सपोर्टर्स के लिए सेस दरों में कमी की जाएगी।
कार बेचने पर ज्यादा GST-
इस बैठक में पॉपकॉर्न पर GST की नई दरों पर सहमति बनी है। नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी- टू- ईट पॉपकॉर्न ( पैक्ड नहीं) पर 5% जीएसटी लगाया गया है। जबकि प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा। इसी तरह कैरेमेल पॉपकॉर्न (Caramel Popcorn) 18% GST के दायरे में आएगा। वहीं, इलेक्ट्रिक (EV) सहित सभी पुरानी कारों की बिक्री पर GST को 12% से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, GST में यह बदलाव केवल कंपनियों या डीलर्स द्वारा बेची गईं पुरानी कारों से जुड़े ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। पुरानी कार बेचने-खरीदने वाले व्यक्तियों को 12% की दर से ही GST देना होगा।
इन्हें भी नहीं मिली राहत-
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में Zomato जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों को भी राहत न मिलने की खबर है। इन्हें GST में छूट से जुड़ा फैसला नहीं हो पाया है। अगली बैठक में इस पर विचार संभव है। वहीं, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (Fortified Rice Kernels) पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% किया गया है। इसी तरह, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (ACC) के 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ब्लॉक पर GST को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
