Savings Account से ट्रांजेक्शन करने के जान लें ये नियम, वरना इनकम टैक्स विभाग का चल जाएगा डंडा
Savings Account Rules : आज के समय में आमतौर पर बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक सेविंग अकाउंट हर कोई रखता है। वैसे तो एक सेविंग अकाउंट में आप कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन पैसा निकालते समय इसमें कुछ नियम लागू हो जाते हैं। आपके लिए इन नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर आ सकते हैं

My job alarm - (Savings Account New Rules): कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवा तो लेते हैं और उसमे निवेश भी करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि एक सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा जमा (Savings Account) कर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। अगर आप भी सेविंग्स अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो डिपॉजिट से जुड़े नियमों को जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में।
कितनी रकम जमा कर सकते हैं बचत खाते में-
वैसे तो आप अपने सेविंग अकाउंट में कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट में रकम जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको जमा की गई रकम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सेविंग अकाउंट के नियमों के तहत अगर जरूरत से ज्यादा पैसा बैंक में आएगा तो उसके लिए आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसलिए कहीं इनकम टैक्स विभाग (income tax department) का नोटिस न आ जाए, इसके लिए हमेशा जमा की गई रकम कहां से आपके पास आई, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके उपर कोई मुसीबत न आ सके।
इतनी रकम जमा करनी है तो चाहिए पैन नंबर-
इन नियमों के मुताबिक अगर आपके अकाउंट में जमा रकम (savings account) ज्यादा है और वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है। बता दें कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50 हजार से ज्यादा की रकम जमा की जाती है तो उसके लिए बैंक का अलग नियम है। 50 हजार से ज्यादा की रकम जमा रकने के लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। इन नियमों के तहत वित्तीय वर्ष में 10 लाख तक कैश जमा (cash deposit rule for saving account) किया जा सकता है, अगर इससे ज्यादा रकम जमा की जाती है तो आप इनकम टैक्स की रडार पर आ सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है यह निगरानी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम ही लोगों की गाढ़ी कमाई पर नजर रखना है। इनकम टैक्स विभाग की हर उस खाते पर पैनी नजर रहती है, जिसके लेनदेन में ज्यादा हलचल होती है। अगर 10 लाख से ऊपर पैसे जमा होते हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपसे आपके पैसे का हिसाब मांग सकता है। इसके अलावा वित्त वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax rule for saving account) को इस तरह के खातों की जानकारी दी जाती है। इसके लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास अपने पैसे के हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं।