ITR Filing Extended: 31 दिसंबर नहीं, अब ये हैं आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन, चेक करें डिटेल
ITR Filing Extended: टैक्स पेयर्स के लिए बडा अपडेट हैं कि आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब कुछ विशेष टैक्स पेयर्स जोकि अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं वो अब 31 दिसंबर की बजाय जनवरी तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आईटीआर फाइलिंग की नई आखिरी तिथि क्या है ...
My job alarm - (ITR Filing Extended) यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने वालों को रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय (Tax Filing, Section 87A) मिल गया है। पहले आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, ताकि सभी करदाता आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकें।
आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाई गई -
आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है। अब विलंबित और संशोधित रिटर्न 15 जनवरी 2025 तक (Income tax return 2024 new deadline) दाखिल किए जा सकते हैं। इस बदलाव की घोषणा आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से की। विभाग ने पोस्ट के माध्यम से बताया कि भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है।
विवाद से विश्वास योजना की आखिरी तारीख बढ़ी -
आयकर विभाग ने 30 दिसंबर 2024, सोमवार को विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत टैक्स बकाया निर्धारित करने, ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। पहले इस प्रक्रिया के लिए (revised income tax return filing deadline) अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, और करदाताओं को विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने सर्कुलर में बताया कि विवाद से विश्वास (revised income tax return filing) योजना के तहत देय राशि निर्धारण की तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है।