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ITR Filing Extended: टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, ITR फाइलिंग की बढ़ी लास्ट डेट, जानें कब तक की है नई समय सीमा

ITR Filing Extended - यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब सभी करदाताओं को रिटर्न भरने के लिए और अधिक समय मिल गया है। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी-

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ITR Filing Extended: टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, ITR फाइलिंग की बढ़ी लास्ट डेट, जानें कब तक की है नई समय सीमा

My job alarm - (ITR Filing Extended) यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब सभी करदाताओं को रिटर्न भरने के लिए और अधिक समय मिल गया है। (ITR Filing Extended latest updates)

यह निर्णय उन करदाताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। बढ़ी हुई समय सीमा से करदाता अपने दस्तावेज़ सही तरीके से तैयार कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के नियमितता से अपने कर संबन्धित कार्य कर सकते हैं। इसलिए, यह एक सुनहरा अवसर है अपने आयकर रिटर्न (Income tax return) को समय पर दाखिल करने का।

बढ़ गई ITR फाइलिंग की लास्ट डेट-

आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग (ITR Filling) की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है। इसके तहत विलंबित और संशोधित रिटर्न को इसी तारीख तक दाखिल किया जा सकता है। यह जानकारी आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

इस समय सीमा extension से करदाताओं को अपने रिटर्न को सही करने और भविष्य की योजनाओं को उपयुक्त बनाने का अवसर मिलेगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपने रिटर्न दाखिल करें ताकि किसी भी वित्तीय दिक्कत से बचा जा सके।

आयकर विभाग ने 30 दिसंबर 2024, सोमवार को विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत टैक्स बकाया निर्धारित करने, ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। नियमों के अनुसार इसके लिए पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2024 थी और दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने सर्कुलर में कहा है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है।

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